Delhi Riots: Omar Khalid और Sharjeel ने बनाया था `मुस्लिम स्टूडेंट ग्रुप`, इस तरह रची साजिश
दिल्ली दंगों (Delhi Riots) से संबंधित चार्जशीट में शरजील इमाम (Sharjeel Imam) और उमर खालिद (Omar Khalid) को लेकर हुए खुलासे में एक 70 लोगों के वाट्सएप ग्रुप का भी जिक्र है.
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने फरवरी में हुए दिल्ली दंगों (Delhi Riots) से संबंधित मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है. चार्जशीट के मुताबिक एन्टी सीएए प्रोटेस्ट (Anti CAA Protest) और एनआरसी (NRC) के विरोध में शरजील इमाम (Sharjeel Imam) ने 5-6 फरवरी को JNU के मुस्लिम स्टूडेंट्स को लेकर एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम MSJ (मुस्लिम स्टूडेंट जेएनयू) था. इसी ग्रुप के जरिए दिल्ली दंगा भड़काने की साजिश रची गई थी.
उमर खालिद ने लगाया दिमाग
चार्जशीट में जिक्र है कि शरजील इमाम (Sharjeel Imam) द्वारा बनाए गए इस ग्रुप में कुल 70 लोग जुड़े थे, जिनमें ज्यादातर JNU के मुस्लिम स्टूडेंट थे. चार्जशीट के मुताबिक ये ग्रुप बनाया भले शरजील ने था लेकिन दिमाग उमर खालिद (Omar Khalid) का ही था. इस ग्रुप में उकसाने वाली बातें लिखी जाती थीं, दिल्ली में बनें प्रोटेस्ट साइट की पल-पल की खबर और रणनीति तय होती थी.
शाहीन बाग की रणनीति पटना में बनी?
23 फरवरी को जब उमर खालिद (Omar Khalid) एंटी सीएए प्रोटेस्ट (Anti CAA Protest) में हिस्सा लेने पटना (Patna) गया था उसका भी जिक्र इस चार्जशीट में किया गया है. उमर खालिद का पटना दौरा भी इसी साजिश का हिसा था. उमर खालिद ने ताहिर हुसैन खालिद सैफी के साथ शाहीन बाग (Shaheen Bagh) में दंगों की साजिश के लिए मीटिंग की थी जिसका जिक्र चार्जशीट में किया गया है.
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दर्ज हुईं ये धाराएं
खालिद और शरजील पर दंगे, गैर-कानूनी तरीके से एकत्रित होने, आपराधिक साजिश, हत्या, धर्म, भाषा, जाति इत्यादि के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देने और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं. इन अपराधों के तहत अधिकतम मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है. 930 पन्नों के इस पूरक आरोप पत्र को यूएपीए की धारा 13 (गैर-कानूनी गतिविधियां), 16 (आतंकवादी गतिविधि), 17 (आतंकवादी गतिविधि के लिये चंदा जुटाना) और 18 (षडयंत्र) के तहत दायर किया गया है. इसके अलावा उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक षडयंत्र) के साथ धारा 109 (उकसाना), 114 (अपराध के समय उकसाने वाले की मौजूदगी), 147 और 148 (दंगा) के तहत आरोपित किया गया है. सूत्रों ने कहा है कि तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 353, 395, 419, 419, 427, 435, 436, 452, 454, 468, 471 और 34 भी लगाई गई है.
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