नई दिल्ली: नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगों (Delhi-Riots) के मामलों में गिरफ्तार राजधानी स्कूल के मालिक फैसल फारूकी की जमानत को रद्द करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट जुलाई में मामले की सुनवाई करेगा. 


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दिल्ली पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगों के मामलों में गिरफ्तार राजधानी स्कूल के मालिक फैसल फारूकी को मिली जमानत को रद्द करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. 


दरअसल निचली अदालत ने फैसल फारूकी को जमानत दे दी थी. लेकिन अभी वो जेल में ही है. फारूकी के वकील ने कहा है कि जवाब के लिए चार सप्ताह का वक्त चाहिए. 


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कोर्ट ने पाया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट में उसके PFI पिंजरा तोड़ ग्रुप और मुस्लिम मौलवियों से लिंक के जो साक्ष्य पेश किए, वो अलग हैं. कोर्ट ने कहा था कि पहली नजर में इसकी पुष्टि नहीं होती कि शख्स घटना के वक्त घटनास्थल पर मौजूद था. 


दरअसल  राजधानी स्कूल के मालिक फैसल फारूक उन आठ लोगों में शामिल हैं, जिन्हें 24 फरवरी को शिव विहार में स्कूल के बाहर दंगा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया.  पीएफआई से संपर्क होने के आरोप में वो आठ मार्च से जेल में बंद थे. फारूक विक्टोरिया स्कूल के मालिक भी हैं और दंगों के दौरान उनके दोनों स्कूलों को नुकसान पहुंचा था. 


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