Ram Rahim: हत्या के 22 साल पुराने मामले में राम रहीम बरी, हाई कोर्ट ने पलटा CBI कोर्ट का फैसला
Ram Rahim Acquitted: पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 2021 में राम रहीम और चार अन्य को 22 साल पुराने रंजीत सिंह हत्या मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पलट दिया है.
Gurmeet Ram Rahim Acquitted: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को हत्या के 22 साल पुराने में हाई कोर्ट से राहत मिली है. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम सिंह को उसके पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में मंगलवार को बरी कर दिया. राम रहीम अभी रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है और अपनी दो शिष्याओं से दुष्कर्म के जुर्म में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है.
2021 में सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाई थी सजा
डेरा प्रमुख के वकील जितेंद्र खुराना ने बताया कि हाई कोर्ट ने रंजीत सिंह हत्या मामले में उनके मुवक्किल को बरी कर दिया है. बता दें कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की एक विशेष अदालत ने साल 2021 में गुरमीत राम रहीम सिंह और चार अन्य को रंजीत सिंह हत्या मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
10 जुलाई 2002 को हुई थी रंजीत सिंह की हत्या
पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 10 जुलाई 2002 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उसकी एक अज्ञात पत्र प्रसारित करने में संदिग्ध रूप से शामिल होने को लेकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि डेरा मुख्यालय में राम रहीम कैसे महिलाओं का यौन शोषण कर रहा है. पंचकूला की सीबीआई अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद राम रहीम ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अपील की थी.
राम रहीम 1 केस में बरी, अब भी 2 क्रिमिनल केस
राम रहीम को पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में भले ही राहत मिली हो और हाई कोर्ट ने बरी कर दिया हो. लेकिन, अब भी उस पर दो क्रिमिनल केस हैं. पहला केस 2 साध्वियों के यौन शोषण का है, जिस मामले में साल 2017 में 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी. दूसरा केस पत्रकार रामचंद्र छत्रवति मर्डर का है, जिसमें जनवरी 2019 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी.
(इनपुट- न्यूज़ एजेंसी भाषा)