नई दिल्ली: ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत दिल्ली में येलो अलर्ट (Yellow Alert) लागू किया गया है. माहौल की गंभीरता को देखते हुए अब DMRC ने भी अपने दिशानिर्देशों में फेरबदल किया है जिससे कोविड संक्रमण के प्रकोप से बचने में कुछ हद तक मदद मिल पाएगी. 


DMRC ने जारी की नई गाइडलाइन्स


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DMRC ने कोविड-19 (Covid-19) के दिशा-निर्देशों के मद्देनजर नई गाइडलाइन्स जारी कर दी है. नियम के अनुसार ट्रेनों में 50% बैठने की क्षमता के साथ यात्रा की अनुमति होगी. साथ ही किसी भी यात्री को मेट्रो के अंदर खड़े होने की अनुमति नहीं होगी. DMRC ने दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए गेटों की संख्या सीमित करके मेट्रो स्टेशनों में प्रवेश को नियंत्रित करने का फैसला लिया है.


 



नए नियमों का पालन करें यात्री


नए नियमों के कारण यात्रियों को कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है लेकिन नियम पालन करना जान जोखिम में डालने से जाहिर तौर पर बेहतर है. प्रवेश नियंत्रित करने से पिछली बार मेट्रो स्टेशंस के बाहर भारी भीड़ जमा होने से यात्रियों पर असुविधा के साथ साथ संक्रमण का भी खतरा मंडराया था. अब इस बार DMRC के लिए इस समस्या का समाधान करना एक चुनौती बनने वाला है.


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दिल्ली सरकार ने लागू किया येलो अलर्ट


दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा कि दिल्ली में बीते 2 दिनों से कोविड-19 की संक्रमण दर 0.5 फीसदी से ज्यादा है. दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस के 290 और सोमवार को 331 केस सामने आए. ऐसे में हालात को कंट्रोल करने के लिए येलो अलर्ट लागू किया जा रहा है.


पाबंदियां लेकर आया येलो अलर्ट


- नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा
- शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति मिलेगी
- ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में सिर्फ 2 यात्रियों को सफर करने की अनुमति होगी
- मनोरंजन और वॉटर पार्क बंद रहेंगे
- सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे



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GRAP के तहत लगा येलो अलर्ट


ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत दिल्ली में येलो अलर्ट लागू किया गया है. GRAP के अलर्ट के अनुसार, लगातार 2 दिन तक संक्रमण की दर 0.5 फीसदी रहने के बाद दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत लेवल-1 यानी येलो अलर्ट लागू हो गया है. संक्रमण दर 1 प्रतिशत से अधिक होने पर लेवल-2 यानी Amber अलर्ट, 2 प्रतिशत से अधिक होने पर लेवल-3 यानी ऑरेंज अलर्ट और 5 प्रतिशत से अधिक होने पर लेवल-4 यानी रेड अलर्ट जारी किया जाएगा.


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