नयी दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ धन शोधन के आरोपों की जांच के सिलसिले में उसकी 16.40 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की है. प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा कि उसने धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत नाइक की मुंबई और पुणे स्थित संपत्तियों की कुर्की के लिये अस्थायी आदेश जारी किया था. केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया कि अचल संपत्तियों का अनुमानित मूल्य 16.40 करोड़ रुपये है. 


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ईडी ने इस मामले में तीसरी कुर्की की है. एजेंसी नाइक के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद जांच कर रही है. नाइक फिलहाल मलेशिया में है. ईडी ने इस मामले में अब तक कुल 50.49 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है.


बता दें कि हाल ही में विशेष एनआईए अदालत ने इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक की मुंबई स्थित चार संपत्तियां कुर्क करने का आदेश दिया था. उस पर आतंकवाद रोधी कानून के तहत मामला दर्ज है.  नाइक (52) को दो साल पहले गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपित किया गया था. उसे जून 2017 में अदालत ने वांछित अपराधी घोषित किया था. 


इसके बाद, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) नेशहर में स्थित नाइक के दो फ्लैट और एक वाणिज्यिक प्रतिष्ठान कुर्क कर लिए थे. गौरतलब है कि नवंबर 2016 में केंद्र सरकार ने नाइक के मुंबई स्थित इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को यूएपीए के तहत एक गैर कानूनी संगठन घोषित किया था. इसके शीघ्र बाद एनआईए ने नाइक के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था. 


(इनपुट-भाषा)