Odisha की इस असेंबली सीट पर नहीं हो पा रहा उपचुनाव, तीसरी बार घोषित हुई इलेक्शन की तारीख
ओडिशा (Odisha) में असेंबली की एक सीट ऐसी है, जहां पर दो बार उपचुनाव करवाने की कोशिश नाकाम हो चुकी है. अब चुनाव आयोग ने वहां के लिए तीसरी बार चुनाव कार्यक्रम घोषित किया है.
नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने देश में खाली चल रही असेंबली सीटों पर उपचुनाव करवाने के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया है. इनमें ओडिशा (Odisha) की भी ऐसी एक सीट है. जिस पर काफी प्रयास के बाद भी चुनाव (By-election 2021) हो ही नहीं पा रहा है.
BJD विधायक की मृत्यु से खाली हुई सीट
सहयोगी वेबसाइट इंडिया डॉट कॉम के मुताबिक यह ओडिशा की पिपिली (Pipili) सीट है. इस सीट से BJD के प्रदीप महारथी जीत हासिल करके MLA बने थे. लेकिन उनकी अचानक मृत्यु हो गई. जिसके बाद वहां इस साल 17 अप्रैल को उपचुनाव होना था. उससे 3 दिन पहले ही 14 अप्रैल को कांग्रेस उम्मीदवार अजीत मंगराज की मौत हो गई. इसके चलते उपचुनाव को रद्द कर दिया गया.
इस घटना के बाद चुनाव आयोग ने उपचुनाव के दूसरी बार 13 मई की तारीख घोषित की. हालांकि ईद पर्व की वजह से इस उपचुनाव की तारीख बाद में बदलकर 16 मई कर दी गई. उसके बाद कोरोना की दूसरी लहर की विभीषिका देखते हुए फिर से उपचुनाव टाल दिया गया.
30 सितंबर को होगा उपचुनाव
अब कोरोना के हालात में सुधार देखकर चुनाव आयोग ने तीसरी बार पिपिली (Pipili) सीट पर चुनाव कार्यक्रम घोषित किया है. आयोग की अधिसूचना के अनुसार उपचुनाव 30 सितंबर को होगा और मतगणना 3 अक्टूबर को होगी. सूत्रों के मुताबिक इस सीट पर होने वाले उपचुनाव (By-election 2021) के लिए कोई नया नामांकन दाखिल नहीं होगा. इसकी वजह ये है कि वहां पर सारी प्रक्रियाएं अप्रैल में पहले ही पूरी हो चुकी हैं. BJD ने प्रदीप महारथी के बेटे रुद्रप्रताप महारथी को मैदान में उतारा है. वहीं बीजेपी ने आश्रित पटनायक और कांग्रेस ने बिश्वोकशन हरिचंदन महापात्र को उम्मीदवार बनाया है.
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इलाके में लागू हुई आचार संहिता
चुनाव आयोग के अनुसार शनिवार से इस सीट (Odisha by-election 2021) पर आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. वहां पर चुनाव प्रचार 20 सितंबर से शुरू होगा. आचार संहिता के तहत वहां पर किसी भी रोड शो की अनुमति नहीं होगी. वहां पर घर-घर जाकर प्रत्याशी समेत केवल 5 लोग प्रचार कर सकते हैं. इसके साथ ही राष्ट्रीय और राज्य मान्यता प्राप्त दलों में स्टार प्रचारकों की संख्या 20 और गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों के लिए 10 कर दी गई है.
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