सरकार लागू करने जा रही New Labour Laws, 15 मिनट भी ज्यादा काम करने पर मिलेगा ओवरटाइम का पैसा
नए श्रम संहिताओं (Labour Laws) के तहत तय घंटों से 15 मिनट भी ज्यादा काम करने पर ओवरटाइम माना जाएगा और इसके लिए कंपनियों को अपने कर्मचारियों को भुगतान करना होगा.
नई दिल्ली: श्रम मंत्रालय (Ministry of Labour) अगले वित्त वर्ष में नई श्रम संहिताओं (Labour Law) को लागू करने की तैयारी में है. सरकार इसे अंतिम रूप देने को लेकर काम कर रही है. नए नियम लागू होने के बाद देश के श्रम बाजार में सुधरे नियमों का नया दौर शुरू होगा. इसके साथ ही सरकार नए श्रम कानूनों (New Labour Laws) को लेकर पैदा हुई शंकाओं को दूर करने की भी कोशिश कर रही है.
15 मिनट ज्यादा काम करने पर भी ओवरटाइम
हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, सरकार नए श्रम संहिताओं (Labour Law) के तहत ओवरटाइम की मौजूदा समय सीमा में बदलाव कर सकती है और तय घंटों से 15 मिनट भी ज्यादा काम करने पर ओवरटाइम माना जाएगा. इसके लिए कंपनियों को अपने कर्मचारियों को भुगतान करना होगा. यानि काम के घंटे खत्म होने के बाद अगर आप 15 मिनट भी अधिक काम करते हैं तो कंपनी इसके लिए पेमेंट देगी. बता दें कि पुराने नियमों के मुताबिक यह समय सीमा पहले आधे घंटे थी.
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इस महीने के आखिर तक पूरी हो जाएंगी प्रक्रियाएं
मामले से जुड़े अधिकारी के अनुसार, श्रम मंत्रालय (Ministry of Labour) ने नए श्रम कानूनों (New Labour Laws) को लेकर सभी हितधारकों से विचार-विमर्श कर लिया है और इस महीने के आखिर तक सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाएगा. इसके बाद नियमों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
PF और ESI को लेकर भी नियम
नए कानून (Labour Law) में कंपनियों को सुनिश्चित करना है कि सभी कर्मचारियों को पीएफ (PF) और ईएसआई (ESI) जैसी सुविधाएं मिले. नए नियमों के मुताबिक, कोई कंपनी यह कहकर नहीं बच सकती है कि कॉन्ट्रैक्टर या थर्ड पार्टी के जरिए आया है. इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट या थर्ड पार्टी के तहत काम करने वालों को पूरी सैलरी मिले, यह प्रमुख नियोक्ता यानी कंपनियां ही सुनिश्चित करेंगी.
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