Greater Noida: डॉग अटैक पॉलिसी लागू होने बाद लगा पहला जुर्माना, कुत्ते के मालिक को भरने होंगे 10 हजार रुपये
Dog Bites: ग्रेटर नोएडा की एक सोसायटी में लिफ्ट में एक पालतु कुत्ते ने बच्चे को काट लिया. मामला संज्ञान में आने के बाद प्राधिकरण ने कुत्ते के मालिक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. डॉग अटैक पॉलिसी लागू होने के बाद जुर्माने की कार्रवाई का यह पहला मामला है.
Dog Bites in Greater Noida: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बिसरख थाना क्षेत्र की एक सोसायटी में रहने वाले एक बच्चे को पालतू कुत्ते द्वारा काटे जाने के मामले की जांच की. इसके बाद दोषी पाए जाने पर कुत्ते के मालिक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. यह मामला ला रेजिडेंशिया सोसायटी का है. इसमें एक बच्चे को सोसायटी के लिफ्ट में पालतू कुत्ते ने अटैक कर घायल कर दिया था.
सोशल मीडिया से मिली जानकारी
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रेमचंद ने कहा कि सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से यह जानकारी मिली थी कि एक सोसायटी में रहने वाले कार्तिक गांधी के कुत्ते ने उसी सोसाइटी में रहने वाले बच्चे रूपेंद्र श्रीवास्तव को लिफ्ट में काट लिया था.
एक सप्ताह में जमा करनी होगी राशि
उन्होंने कहा कि जांच में पाया गया कि यह घटना कुत्ते के मालिक द्वारा सावधानी नहीं बरते जाने के कारण हुई. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कार्तिक गांधी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. यह राशि एक सप्ताह के अंदर प्राधिकरण के खाते में जमा करानी है.
उपचार का खर्च भी मालिक को होगा भरना
उन्होंने कहा कि बच्चे के उपचार पर आने वाले खर्च को भी कुत्ते के मालिक को ही देना पड़ेगा. ऐसा नहीं करने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि बुधवार रात कार्तिक गांधी के कुत्ते ने बच्चे को काट लिया था. इसके बाद पीड़ित बच्चे के पिता ने ट्विटर के माध्यम से इस घटना की जानकारी पुलिस और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को दी थी.
पॉलिसी लागू होने के बाद पहला मामला
नोएडा में डॉग अटैक पॉलिसी लागू करने के बाद लगाया गया ये पहला जुर्माना है. यह कार्रवाई ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी द्वारा कार्तिक गांधी पर की गई है. कार्तिक गांधी को सात दिनों के अंदर जुर्माने की रकम प्राधिकरण के खाते में जमा करानी होगी.
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