Unauthorised Religious Structures Removed: गुजरात में पिछले तीन महीने में सार्वजनिक स्थलों से लगभग 503 अनधिकृत धार्मिक ढांचे हटाए गए हैं. गुजरात सरकार ने हाई कोर्ट ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए पिछले तीन महीमें ये कार्रवाई की गई है. एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी ने गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ को बताया कि राज्य सरकार ने निगरानी, नियमित तौर पर ऐसे ढांचों को हटाने और संबंधित विभागों को स्थिति रिपोर्ट सौंपने के लिए स्थानीय प्रशासन स्तर पर समितियां बनाने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं.


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कब से कब तक की गई ये कार्रवाई?


एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी ने कहा, 'स्वत: संज्ञान लेते हुए दायर याचिका पर 22 अप्रैल 2024 को सुनवाई किए जाने के बाद से लगभग तीन महीनों में 503 धार्मिक ढांचों को हटाया गया है. ये कार्रवाई राज्य के 236 जिला क्षेत्रों, जबकि 267 नगर निगम क्षेत्रों में की गई है.' उन्होंने बताया कि इसके अलावा, नगर निगम क्षेत्रों में दो ऐसी संरचनाओं को नियमित किया गया है और 28 को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी किया गया है, जिनमें से 17 जिले में और 11 नगर निगम क्षेत्रों में हैं.


हर तीन महीने में की जाती है समीक्षा


राज्य के गृह विभाग के सचिव द्वारा 22 अप्रैल 2024 के आदेश के अनुसार दाखिल एक हलफनामे में अदालत को विवरण प्रदान किया गया है. एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी ने बताया कि स्थानीय अधिकारियों ने स्थानीय धार्मिक प्रमुखों के साथ 294 बैठकें कीं और उनसे ऐसे अनधिकृत ढांचे हटाने का आग्रह किया. उन्होंने हाई कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने 19 अप्रैल 2024 को एक दिशानिर्देश तैयार किया, जिसमें स्थानीय अधिकारियों को 10 दिन के भीतर समितियों का गठन करने का निर्देश दिया गया है. त्रिवेदी ने कहा कि समिति द्वारा उठाए गए कदमों की हर तिमाही समीक्षा की जाती है.


SC ने दिया था अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं को हटाने का निर्देश


सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं की पहचान करने और उन्हें हटाने, स्थानांतरित करने या नियमित करने के संबंध में एक व्यापक नीति तैयार करने का निर्देश दिया था.
(इनपुट- न्यूज़ एजेंस पीटीआई)