Gyanvapi Case Latest Updates: ज्ञानवापी में आज से फिर शुरू होगा सर्वे कार्य, काम रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष
Gyanvapi Case Latest News: ज्ञानवापी मामले में आज का दिन कोलाहल भरा रहने वाला है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज से ज्ञानवापी में फिर से सर्वे शुरू होने जा रहा है. वहीं इसी मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो सकती है.
Survey will Start from Today in Gyanvapi: ज्ञानवापी परिसर में सर्वे की इज़ाजत के इलाहाबाद HC के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष SC पहुंचा है. संविधान पीठ के सामने यह मामला उठाते हुए मुस्लिम पक्ष ने जल्द सुनवाई की मांग की. वहीं ज्ञानवापी मामले में याचिकाकर्ता राखी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर अपना पक्ष भी सुने जाने का आग्रह किया है. याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर मुस्लिम पक्ष सर्वे की इजाज़त के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देता है तो सुप्रीम कोर्ट बिना हमारा पक्ष सुने कोई आदेश पारित ना करे.
आज से शुरू हो जाएगा सर्वे कार्य
वाराणसी जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी (Gyanvapi Case Latest News) में आज से सर्वे शुरू हो जाएगा. इसके लिए एएसआई की सर्वे टीम पहुंच गई है. पुलिस-प्रशासन की सुरक्षा में शुक्रवार से सर्वे का काम शुरू हो जाएगा. अगर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का सर्वे को लेकर कोई आदेश आता है तो उसका पालन किया जाएगा.
हाईकोर्ट से खारिज हुई मुस्लिम पक्ष की याचिका
बताते चलें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi Case Latest News) पर मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी थी. मुस्लिम पक्ष की ओर से अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने परिसर का एएसआई से सर्वेक्षण कराने के निचली अदालत के फैसले पर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. वाराणसी की जिला अदालत ने 21 जुलाई के एक आदेश में यह आदेश जारी दिया था.
दोनों पक्षों को फैसले से होगा फायदा
हाईकोर्ट ने इस मसले पर फैसला सुनाते हुए कहा, ‘इस अदालत के विचार में प्रस्तावित वैज्ञानिक सर्वेक्षण न्यायहित में आवश्यक है. इससे वादी और प्रतिवादी दोनों लाभान्वित होंगे और निचली अदालत को निर्णय करने में मदद मिलेगी. निचली अदालत ने सर्वेक्षण का आदेश न्यायोचित तरीके से पारित किया था.’ अदालत ने आगे कहा, ‘यदि कोई अंतरिम आदेश है तो उसे हटाया जाता है और वाराणसी की जिला अदालत द्वारा 21 जुलाई को पारित आदेश बहाल किया जाता है. संबंधित पक्षों को इस अदालत द्वारा कही गई बातों और एएसआई के हलफनामे को ध्यान में रखकर आदेश का अनुपालन करना होगा.’
जिला अदालत ने 21 जुलाई को दिया था फैसला
अदालत ने कहा, ‘चूंकि इस मुकदमे की सुनवाई लंबे समय से लटकती रही है, उचित होगा कि संबंधित अदालत सुनवाई को अनावश्यक टाले बगैर तेजी से पूरी करने का प्रयास करे.’ वाराणसी की जिला अदालत ने 21 जुलाई को एएसआई को एक विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण (Gyanvapi Case Latest News) करने का निर्देश दिया था, जिससे यह निर्धारित हो सके कि काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण पुराने मंदिर के ढांचे के ऊपर हुआ है या नहीं.
मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में की थी अपील
ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने इस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था जिसने 26 जुलाई की शाम पांच बजे तक सर्वेक्षण पर रोक लगाने के साथ ही कमेटी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील करने को कहा था. इस पर कमेटी ने 25 जुलाई को उच्च न्यायालय में अपील की थी.
हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था डिसीजन
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रितिंकर दिवाकर ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 27 जुलाई को मस्जिद कमेटी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और उन्होंने निर्णय आने तकएएसआई के सर्वेक्षण (Gyanvapi Case Latest News) पर रोक लगा दी थी. वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट एस. राजालिंगम ने कहा कि एएसआई ने शुक्रवार से सर्वेक्षण शुरू करने के लिए जिला प्रशासन से सहायता मांगी है.