नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) में शराब की एमआरपी (MRP) कीमत पर 70 फीसदी विशेष कोरोना शुल्क (Corona Tax on Liquor) लगाए जाने के दिल्ली सरकार के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया. याचिका में इसे सरकार का मनमाना और गैरकानूनी फैसला कहा गया है.


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याचिका में कहा गया है कि शराब से संबंधित दिल्ली आबकारी कानून में सरकार को शराब पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के कर वसूलने का प्रावधान है लेकिन किसी तरह को कोई शुल्क लगाने का प्रावधान नहीं है.


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शराब की MRP कीमत में सभी तरह के कर शामिल होते हैं. सरकार उन करों की कीमत जोड़कर उनपर 70 फीसदी शुल्क लगा रही है, इसलिए दिल्ली सरकार की ये वसूली अवैध है और जनता पर दबाव बनाकर ग्राहकों को ब्लैकमेल करने का तरीका है.


दिल्ली हाई कोर्ट में इस मुद्दे पर चार अलग अलग याचिका दायर हुई है. हाई कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है. हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 29 मई को होगी.


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