नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर के एक व्यक्ति को राष्ट्रीय राजधानी के एक होटल (Hotel) में कमरा दिए जाने से इनकार करने के मामले में जांच जारी है.


होटल के मालिक के खिलाफ FIR


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एक दिन पहले होटल के मालिक के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की गई थी. यह घटना 22 मार्च की है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है. घटना का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Video) होने के बाद होटल कमरों की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनी ‘ओयो’ (Oyo) ने संबंधित होटल को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है.


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कश्मीरियों को कमरा देने से किया इनकार


बृहस्पतिवार को पुलिस डिप्टी कमिश्नर (उत्तर-पश्चिम) उषा रंगनानी ने कहा था कि महेंद्र पार्क थाने में एक शिकायत मिली है जिसमें कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर के कुछ लोगों को इलाके के एक होटल में कमरा देने से मना कर दिया गया. भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 153-बी (1) बी (किसी धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय के किसी भी सदस्य को अधिकारों से वंचित करना) के तहत मामला दर्ज किया गया.


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पुलिस डिप्टी कमिश्नर का बयान


रंगनानी ने आगे कहा, ‘वीडियो में कमरा अलॉट करने से इनकार करने का कारण पुलिस का निर्देश (Police Instruction) बताया गया, लेकिन मैं फिर से स्पष्ट करना चाहूंगी कि स्थानीय पुलिस द्वारा ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है.’


(इनपुट - भाषा)


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