नई दिल्ली: सुप्रीमकोर्ट में दायर पी चिदंबरम की अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है, लेकिन अब यह अर्ज़ी बेकार हो चुकी है क्योंकि आरोपी सीबीआई के क़ब्ज़े में आ चुका है, यानि कि आरोपी को अग्रिम ज़मानत का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है.


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पी चिदंबरम को गिरफ़्तार करने के बाद सीबीआई को चिदंबरम को 24 घंटे के अंदर, यानि की गुरूवार को दिल्ली की निचली अदालत में सीबीआई कोर्ट में पेश करना होगा.


इस मामले में सीबीआई निचली अदालत से चिदंबरम का कसटडी रिमांड ज़रूर मांगेगी जो कि अधिकतम 14 दिन तक का हो सकता है. सीबीआई की दलील यही होगी कि चिदंबरम को नोटिस देकर जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तो आरोपी ने सही तरह से जवाब नहीं दिए हैं इसलिए आरोपी को कोर्ट के ज़रिए हिरासत में लेकर पूछताछ करनी है.


जब सीबीआई की यह रिमांड की अवधि पूरी हो जाएगी तो कोर्ट आरोपी को जेल भेजने का आदेश जारी करेगी तब आरोपी के वकील निचली अदालत से चिदंबरम को ज़मानत पर रिहा करने की अर्ज़ी लगाएगी.



सीबीआई का रिमांड पूरा होने के बाद ईडी भी चिदबंरम को गिरफतार कर सकती है और अगर आरोपी जेल में हुआ तो ईडी चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए निचली अदालत में अर्ज़ी लगाएगी


इससे पहले आईएनएक्स मीडिया से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में आरोपी पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) को सीबीआई ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया. इससे पहले पी चिदंबरम को सीबीआई की टीम ने उनके घर से हिरासत में ले लिया गया और चिदंबरम को सीबीआई मुख्यालय लाया गया.


कांग्रेस दफ्तर में प्रकट हुए चिदंबरम
बता दें मंगलवार से लापता कांग्रेस नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) बुधवार शाम को कांग्रेस दफ्तर पहुंच गए. यहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस बीच सीबीआई की टीम भी कांग्रेस दफ्तर पहुंच गई.


कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेस में उन्होंने कहा कि वह 'कानून से बच नहीं रहे हैं, बल्कि कानूनी संरक्षण की तैयारी कर रहे हैं' और उम्मीद जताई कि जांच एजेंसियां 'कानून का सम्मान करेंगी.'