श्रीनगर: कश्मीर में प्रशासन ने लॉकडाउन में ढील के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसके बाद दुकानें खुलने लगी हैं और सड़कों पर वाहन भी नजर आने लगे हैं. एक महीने बाद श्रीनगर को लॉकडाउन से ये राहत मिली है.


कारोबारियों और ट्रांसपोटर्स ने ली राहत की सांस 


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लॉकडाउन में ढील मिलते ही श्रीनगर के कारोबारियों और ट्रांसपोटर्स ने राहत की सांस ली है. वहीं आम लोग भी सरकार के इस फैसले से खुश नजर आ रहे हैं. लाल चौक के एक दुकानदार रियाज़ अहमद ने कहा, 'यह अच्छा फैसला है. इससे राहत मिलेगी, कुछ कारोबार होगा. एक महीने के बाद दुकान खोली है.'


एक अन्य युवा शबिर अहमद ने कहा कि लॉकडाउन जरूरी था, लेकिन अब जो ये छूट मिली है, उससे फायदा होगा और लोग कुछ कारोबार कर सकेंगे. हालांकि एसओपी जरूरी है.


सार्वजनिक परिवहन में 50% लोगों को बिठाने की अनुमति


जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने एक आदेश जारी कर एक महीने से चल रहे लॉकडाउन में आंशिक छूट के आदेश जारी किए गए.


-राज्य कार्यकारी समिति द्वारा लॉकडाउन में आंशिक छूट के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा के बाद, श्रीनगर प्रशासन ने कहा कि 96 कंटेनमेंट जोन लॉकडाउन के तहत रहेंगे. हालांकि, अनुमति के अनुसार सार्वजनिक परिवहन में 50% लोगों को बिठाने की अनुमति होगी. 


-इसके साथ ही सरकार ने ये भी कहा है कि हेल्पर/कंडक्टर और दुकानदार के लिए कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र रखना जरूरी होगा.


-निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और क्लीनिक, ई-कॉमर्स और कुरियर सेवाओं को सामान्य कामकाज की भी अनुमति दी गई है.


-जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि सभी प्रकार की दुकानों को रोटेशनल खोलने की अनुमति होगी.


-इसके तहत सोमवार यानी 31-05-2021 से शुरू होने वाले सोमवार और गुरुवार आउटडोर बाजार और आउटडोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को निम्नलिखित तरीके से खोलने की अनुमति दी जाएगी:


-सड़क के एक तरफ की दुकानें किसी विशेष दिन/तारीख को ही खुलेंगी. दूसरी तरफ पूरी तरह से बंद रहेंगी और खुलने का क्रम रोटेशन के आधार पर होगा.


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-आदेश में आगे कहा गया है कि नाई की दुकानों / सैलून / ब्यूटी पार्लरों को केवल सोमवार, बुधवार और गुरुवार को खोलने की अनुमति दी जाएगी.


-रेस्टोरेंट वीक डेज में (शनिवार और रविवार को छोड़कर) केवल होम डिलीवरी और रूम सर्विस के लिए खोलने की अनुमति दी गई है. ऑर्डर लेने के लिए भी ग्राहकों के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.


-इसमें कहा गया है, "खिलाड़ियों को आउटडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम/ मैदान में अपने प्रशिक्षण और गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है. हालांकि इनडोर खेल गतिविधियों की अनुमति पर अभी भी प्रतिबंध है.



-सार्वजनिक परिवहन (मैटाडोर/ मिनीबस/ बसें/टैक्सी और कैब आदि) को अधिकृत बैठने की क्षमता के केवल 50% पर ही चलने की अनुमति होगी. हालांकि, ऑटो-रिक्शा वाहनों को बिना किसी प्रतिबंध के चलने की अनुमति है.


-धार्मिक और सामाजिक समारोहों जैसे कि विवाह, केवल 25 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ अनुमति दी जाएगी, चाहे घर के अंदर और बाहर और अंतिम संस्कार में केवल 20 व्यक्ति ही शामिल होंगे.


-ऑर्डर में कहा गया है, 'सभी वर्कशॉप, सर्विस सेंटर और होम वर्कशॉप साइट/इनसाइड प्रिमाइसेस में काम करने वाले 5 से अधिक व्यक्तियों के साथ नहीं चल सकते हैं.'


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-हालांकि जम्मू-कश्मीर में सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज और टेक्निकल इंस्टीट्यूट 15-06- 2021 तक छात्रों को ऑन-कैंपस / व्यक्तिगत शिक्षा प्रदान करने के लिए बंद रहेंगे.


-सभी सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे. मल्टीप्लेक्स, क्लब, जिम, स्पा, मसाज सेंटर और पेड पार्क बंद रहेंगे.


 -वहीं श्रीनगर के अधिकारियों ने रात 8:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक रात का कर्फ्यू और शुक्रवार से प्रत्येक सोमवार को रात 8:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक सप्ताहांत कर्फ्यू का आदेश जारी रखा है.


-जिला प्रशासन ने दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है और जिलों के एसएसपी को आदेश को सख्ती से लागू करने के निर्देश भी दिए हैं.