नई दिल्‍ली : केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रस्ताव पेश किया तो 35ए को खत्‍म कर दिया. अनुच्छेद 370 जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा देता है. प्रस्ताव के अनुसार, जम्मू एवं कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा. इसमें जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, वहीं लद्दाख दूसरा केंद्र शासित प्रदेश होगा. शाह ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में विधानसभा होगी लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी. उन्होंने कहा कि यह कदम सीमा पार आतंकवाद के लगातार खतरे को देखते हुए उठाया गया है. 


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मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक कदम के बाद अब राज्‍य में क्‍या-क्‍या हो सकेगा, आपके हर सवाल के जवाब यहां हैं...


सवाल : जम्मू-कश्मीर पर केन्द्र सरकार ने आज क्या फैसला लिया ?
जवाब : केन्द्र सरकार ने J&K से आर्टिकल 370 और 35A हटा दिया 


सवाल : जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने से क्या हुआ ?
जवाब : जम्मू-कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया 


सवाल : जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने से क्या होगा ? 
जवाब : जम्मू-कश्मीर का राष्ट्रध्वज अलग नहीं होगा
            दूसरे राज्यों के तरह देश का कानून लागू होगा


 



सवाल : जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 35A हटने से क्या होगा ? 


जवाब : देश का कोई भी नागरिक J&K में ज़मीन खरीद सकेगा
            दूसरे राज्य का नागरिक J&K में सरकारी नौकरी कर पाएगा
     
सवाल : क्या 35A हटने से दूसरे राज्यों के लोग J&K के नागरिक बन पाएंगे?
जवाब : हां, अब दूसरे राज्यों के निवासी J&K के नागरिक बन पाएंगे



      
सवाल : दूसरे राज्यों में शादी से जम्मू कश्मीर की लड़की के अधिकार नहीं छिनेंगे?
जवाब : पहले ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा
           दूसरे राज्यों में शादी से लड़कियों के अधिकार नहीं छिनेंगे