Jammu Kashmir Latest news: जम्मू एवं कश्मीर हाईकोर्ट (Jammu Kashmir High Court) ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) की ओर से जल शक्ति विभाग में जूनियर इंजीनियर (सिविल) और पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टरों के पदों के लिए आयोजित परीक्षाओं को रद्द कर दिया. जस्टिस वसीम सादिक नर्गल की सिंगल बेंच ने कहा कि बोर्ड ने भर्ती प्रक्रिया में कई चूक की हैं. इसलिए उसके कृत्यों से सार्वजनिक परीक्षा आयोजित कराने में विश्वास को नहीं बढ़ा पा रहा है. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कंपनी को टेंडर देने की प्रक्रिया दुर्भावनापूर्ण


हाईकोर्ट (Jammu Kashmir High Court) ने कहा, 'JKSSB के कामकाज की समीक्षा करना सभी स्टेक होल्डर्स के लिए अनिवार्य हो गया है. मेसर्स एप्टेक लिमिटेड को अनुबंध देने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और निर्णय दुर्भावनापूर्ण थे. निविदा की शर्तो में बदलाव का उद्देश्य पक्षपात करना था.'


अदालत ने कहा, 'इन फैसलों का जनहित पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि प्रतिवादी नंबर 2 (मेसर्स एप्टेक लिमिटेड) को परीक्षा आयोजित करने के लिए नियुक्त किया गया है. जिसमें चयनकर्ताओं को सार्वजनिक पदों पर नियुक्त किया जाएगा.' 


रिटायर्ड जस्टिस से कराई जाए मामले की जांच


याचिकाकर्ताओं ने यह भी मांग की थी कि JKSSB को मेसर्स एप्टेक लिमिटेड के जरिए परीक्षा आयोजित नहीं करने का निर्देश दिया जाए, जिसे पूर्व में 'ब्लैक लिस्टेड' किया गया था. इस पर कोर्ट (Jammu Kashmir High Court) ने सरकार को आदेश दिया कि वह इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को निविदा आवंटन की पूरी प्रक्रिया की जांच हाइकोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराए. इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने कई अभ्यर्थियों की ओर से दायर की गई याचिकाओं का निस्तारण कर दिया. 


(एजेंसी इनपुट आईएएनएस) 


(पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं)