Jharkhand News: धनबाद जिले के एक ब्लॉक के मौलवियों ने निकाह के दौरान ‘गैर-इस्लामी चीजों’ जैसे डांस, तेज आवाज वाले संगीत और पटाखे चलाने पर पाबंदी लगा दी है. उन्होंने इस पाबंदी का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने की बात कही है. मौलवियों का कहना  है कि इस्लाम में इस सब की इजाजत नहीं है.


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जिले के निरसा ब्लॉक में स्थित सिबलिबादी जामा मस्जिद के मुख्य मौलवी मौलाना मसूद अख्तर ने सोमवार को इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि ये सभी पाबंदियां दो दिसंबर से प्रभावी होंगी.


निकाह इस्लाम के हिसाब से होंगे
अख्तर ने कहा, ‘‘हमने आम सहमति से तय किया है कि निकाह इस्लाम के हिसाब से होंगे और नाच-गाना, डीजे और पटाखें चलाना, ये सब नहीं होगा. इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 5,100 रुपये का जुर्माना लगेगा. उन्होंने कहा, ‘‘इस्लाम में इनकी इजाजत नहीं है. इससे लोगों को भी परेशानी होती है.’’


रविवार को एक बैठक में लिया गया फैसला
निकाह से जुड़ा यह फैसला अख्तर की अध्यक्षता में रविवार को हुई बैठक में लिया गया. अख्तर ने यह भी कहा कि निकाह रात आठ बजे से पहले पढ़ा लिया जाए क्योंकि उसके बाद का समय सही नहीं होता है.


‘11 बजे के बाद निकाह कराने पर लगेगा जुर्माना
अख्तर ने कहा, ‘‘अगर कोई रात 11 बजे के बाद निकाह कराता है तो उसपर भी जुर्माना लगाया जाएगा. उल्लंघन करने वाले को लिखित माफीनामा भी देना होगा.’’


मौलवी ने मुसलमानों से आग्रह किया कि वे इस फैसले के बारे में अपने रिश्तेदारों और अन्य लोगों को भी बताएं.


(इनपुट - भाषा)


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