Mallikarjun Kharge: बजरंग दल बैन के वादे पर खरगे का नया बयान, मंदिर बनाने पर कह दी ये बड़ी बात
Mallikarjun Kharge Bajrang Dal: कर्नाटक चुनाव (Karnataka Election 2023) में बजरंगबली को मानने वाले संगठन बजरंग दल को बैन करने का वादा करके मल्लिकार्जुन खरगे बुरी तरह घिर गये हैं. बीजेपी (BJP) ने इस मुद्दे को कांग्रेस के गले की फांंस बना दिया है. वहीं इस बयान से भड़के हिंदूवादी संगठन बजरंगदल ने खरगे को 100 करोड़ का नोटिस भेजा है.
VHP legal notice to Mallikarjun Kharge: कांग्रेस (Congress) ने कर्नाटक के अपने चुनावी घोषणापत्र (Karnataka Menifesto) में बजरंग दल पर प्रतिबंध (Bajrang Dal Ban) लगाने का वादा किया है. जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) समेत बीजेपी (BJP) के नेताओं ने फौरन इस मुद्दे को लपकते हुए खरगे के बयान को 'जय बजरंग बली' बोलने वालों पर बैन करार देते हुए खरगे समेत पूरी कांग्रेस पार्टी को सियासी चक्रव्यूह में घेर दिया है. इसी बीच संघ (RSS) परिवार के आनुषांगिक संगठन विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने खरगे को सौ करोड़ रुपये का लीगल नोटिस भेजा है. तो दूसरी ओर अपने बयान के सियासी नफे-नुकसान का अनुमान लगाने के बाद खरगे बार-बार 'जय बजरंग बली' बोलकर जनता को सफाई देते घूम रहे हैं.
मानहानि के दावे में 100 करोड़ की मांग
विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने मल्लिकार्जुन खरगे पर अपनी पार्टी के कर्नाटक चुनाव घोषणापत्र में बजरंग दल (Bajrang Dal news) के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए उन्हें कानूनी नोटिस भिजवाने के साथ इस हिंदूवादी संगठन ने लगे हाथों उनसे 100 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है. वीएचपी की चंडीगढ़ इकाई और उसकी युवा शाखा बजरंग दल ने चार मई को नोटिस जारी कर 14 दिनों के भीतर हर्जाने की मांग की है.
कांग्रेस की प्रतिक्रिया का इंतजार बाकी
हालांकि इस संबंध में भेजे गए प्रश्नों पर कांग्रेस की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है. कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने चुनावी घोषणापत्र में कांग्रेस ने कहा कि वह जाति और धर्म के नाम पर समुदायों में नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों जैसे बजरंग दल और ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआई) के खिलाफ ठोस और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है. कांग्रेस ने वादा किया कि कार्रवाई में ऐसे संगठनों के खिलाफ ‘प्रतिबंध’ शामिल होगा.
विहिप के वकील और इसके कानूनी प्रकोष्ठ के सह-प्रमुख साहिल बंसल ने खरगे को भेजे कानूनी नोटिस में आरोप लगाया, ‘आपने घोषणापत्र के पृष्ठ-10 में विश्व हिंदू परिषद के सहयोगी संगठन बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करके और उसकी तुलना प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और इसी तरह के आतंकवादी संगठन ‘स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया’ (SIMI) से करने के लिए मानहानिकारक बयान दिए.’
'मानवता और धर्म के लिए समर्पित है बजरंग दल'
बंसल ने कहा कि बजरंग दल ‘पूरी तरह से धर्म और मानव जाति की सेवा के लिए समर्पित है. अपमानजनक बयान के कारण मेरे मुवक्किल की प्रतिष्ठा को पहुंचे नुकसान की भरपायी के लिए हर्जाना दिया जाए.’
विहिप के वकील ने खरगे को कानूनी नोटिस जारी होने के 14 दिनों के भीतर विहिप और बजरंग दल को कुल 100 करोड़ रुपये का हर्जाना देने की ‘सलाह’ भी दी है.
खरगे का बयान
इस बीच मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि 'बजरंगबली और बजरंग दल को समान बताना गलत है, मैंने कई हनुमान मंदिर बनवाए. मेरा नारा जय बजरंग बली, तोड़ भ्रष्टाचार की नली.' खरगे ने अपने बयान में ये भी कहा कि बस चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी की छवि खराब करने और उसे पॉलिटिकली डैमेज करने की कोशिश की जा रही हैं.
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