D Roopa & Rohini Sindhuri matter: सोशल मीड‍िया पर 'लड़ने' वालीं मह‍िला आईएएस-आईपीएस एक बार फिर चर्चा में हैं. पिछले साल फरवरी महीने में आईपीएस डी रूपा ने रोहिणी सिंधुरी पर आरोप लगाया था कि वह अपनी निजी तस्वीरें पुरुष अधिकारियों के साथ शेयर कर रही हैं. जिसके बाद सोशल मीड‍िया पर झगड़ने वालीं महिला आईएएस और आईपीएस अधिकारी एक बार फ‍िर सुर्खियों में आ गई हैं.


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सबसे पहले जानें IPS-IAS का विवाद
पिछले साल 18 फरवरी को IAS सिंधुरी ने IPS डी रूपा मौदगिल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था. सिंधुरी को पता चला था कि डी रूपा ने रोहिणी सिंधुरी की कुछ निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर दीं. उन्होंने दावा किया कि सिंधुरी ने तीन पुरुष आईएएस अधिकारियों को अपनी निजी तस्वीरें खुद भेजी थीं. जिसके बाद सिंधुरी ने बयान जारी कर कहा था कि रूपा उन्हें बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगा रही हैं.


रोहिणी ने दर्ज कराया मुक़दमा 
इसके बाद आईएएस रोहणी सिंधुरी ने डी रूपा के खिलाफ एक अधीनस्थ न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई थी और मौदगिल को कानूनी नोटिस भेजा और बिना शर्त माफी मांगने और अपनी प्रतिष्ठा और मानसिक पीड़ा के नुकसान के लिए 1 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा था.


हाईकोर्ट में पहले पहुंचा मामला
24 मार्च को बेंगलुरु की एक अदालत ने मौदगिल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला शुरू करने का आदेश दिया, जिसके बाद उन्होंने इसे रद्द करने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया था. 21 अगस्त को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी.


सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं निपटा मामला
जिसके बाद रूपा ने अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 2023 में सोशल मीडिया पर सार्वजनिक विवाद के बाद सिंदूरी द्वारा उनके खिलाफ़ लाई गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी. कोर्ट ने दोनों सरकारी अधिकारियों को अपने मतभेदों को सुलझाने और ऐसा समाधान निकालने के लिए कई अवसर दिए जो दोनों के हित में होगा. सिंधुरी ने सोशल मीडिया पोस्ट के लिए रूपा से माफ़ी मांगी थी जिसे आईपीएस अधिकारी ने दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हटा दिया था.

आपस में नहीं सुलझा मामला
पहले जज ने इस बात पर जोर दिया कि क्या यह दोनों आमने-सामने बैठ कर इस मामले पर बात कर सकते हैं. हालांकि, समय दिए जाने के बावजूद दोनों पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका. 


अब क्यों चर्चा में आईं ये दोनों महिलाएं
अब इस मामले में आईएएस रोहिणी सिंधुरी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह आईपीएस रूपा मौदगिल के खिलाफ मामला नहीं सुलझाना चाहतीं. इसलिए अब कोर्ट ने  मौदगिल को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है. पिछले साल 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों के उच्च पदों को देखते हुए मामले में मध्यस्थता की सिफारिश की थी. अब इस मामले की मेरिट के हिसाब से फैसला होगा.