AI का किया गलत इस्तेमाल... तो खानी पड़ेगी जेल की हवा, जानिए क्या है कानून?
Misuse of AI: दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है. ऐसे में फ्रॉड करने वाले बदमाश भी खुद को किसी सॉफ्टवेयर की तरह अपडेट करते जा रहे हैं. इसी वजह से हमें डिजिटल फ्रॉड के केस रोजाना सुनने को मिल जाते हैं. जब से AI Technology का विकास हुआ है, तब से इनकी संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिला है.
Law For AI Misuse In India: मौजूदा दौर में ज्यादातर जगहों पर एआई टेक्नोलॉजी का (AI Technology) का इस्तेमाल आम हो गया है. कंटेंट से लेकर सॉफ्टवेयर तक और एजुकेशन से लेकर मीडिया तक सभी क्षेत्रों में AI तेजी से अपने पैर पसार रहा है. हांलाकि, एआई ने हमारे कामों को आसान जरूर कर दिया है लेकिन इसने कई खतरे भी पैदा कर दिए हैं. हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर में AI का इस्तेमाल कर अश्लील वीडियो बनाने का मामला पकड़ में आया है. अश्लील वीडियो बनाने वाले दोनों लड़के एक पुलिसकर्मी के बेटे हैं, जिन्होंने आपत्तिजनक वीडियो को वायरल भी कर दिया.
अब तक की खबर के मुताबिक दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है लेकिन इसके साथ ही एआई के खतरे (Dangers of AI) से भी दुनिया वाकिफ हो गई है. Technology का गलत मंसूबों के लिए इस्तेमाल करना एथिकल रूप से भी सही नहीं है. AI का इस्तेमाल कर गैरकानूनी कामों को अंजाम देने वालों के खिलाफ भारत में कड़ी सजा का प्रावधान है. आपको बता दें कि इस तरह का कोई मामला अगर पुलिस की पकड़ में आता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है. AI से आपत्तिजनक वीडियो बनने के मामले में कई धाराओं में केस दर्ज किया जाता है.
जान लीजिए क्या है प्रावधान?
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर गैरकानूनी कामों को अंजाम देने पर IT Act (Information Technology Act) और IPC की अगल-अलग धाराओं में केस हो सकता है, जिसमें डेटा प्रोटेक्शन लॉ (Data Protection Law) भी शामिल है. साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक आई टी एक्ट ( IT Act) की धारा 67 के तहत अगर कोई शख्स इंटरनेट पर आपत्तिजनक पोस्ट डालता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है. IT Act की धारा 67 के तहत तीन तक साल की सजा और जुर्माने का प्रवाधान किया गया है. इतना ही नहीं बल्कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की सजा बढ़ाई भी जा सकती है.
रिपोर्ट करें वीडिया, पुलिस से करें शिकायत
अगर आपके सोशल मीडिया पोस्ट से किसी की इमेज पर दाग लगता है तो मानहानि का मुकदमा भी हो सकता है. अगर मामला बच्चों से जुड़ा है तो POCSO की धाराओं में मुकदमा चलाया जा सकता है. अगर कोई शख्स साइबर हमले का शिकार होता है तो वह संबंधित थाने से संपर्क कर सकता है और शिकायत कर सकता है. साइबर एक्सपर्ट्स की मानें तो सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज शेयर करते हुए थोड़ा सावधान रहना चाहिए. अगर आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी आपत्तिजनक वीडियो या फोटोज मिलती है तो उसे आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं.