Supreme Court extends interim bail of Ashish Mishra: लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Violence) में किसानों को गाड़ी से कुचलकर मारने के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है. बता दें कि 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को शर्तों के साथ जमानत दी थी. कोर्ट नेकहा था कि 14 मार्च को सुनवाई होगी और समीक्षा करेंगे कि क्या जमानत अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है या नहीं.


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अगले आदेश तक आशीष मिश्रा को जमानत


लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Violence) मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से मिली अंतरिम जमानत जारी रहेगी. कोर्ट ने आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत पर समीक्षा करते हुए कहा कि लखीमपुर खीरी मामले के ट्रायल की प्रगति से संतुष्ट हैं और ट्रायल सही तरीके से चल रहा है.


आशीष मिश्रा की जमानत की शर्तें


सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को जमानत देते हुए कहा था कि अंतरिम जमानत पर रिहाई के एक हफ्ते के अंदर यूपी छोड़ना होगा और वह दिल्ली में भी नहीं रह सकते हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने आशीष को पासपोर्ट भी सरेंडर करने का आदेश दिया था और कहा था कि वो सिर्फ ट्रायल कोर्ट की सुनवाई में हिस्सा लेने के लिए ही यूपी में आ सकते हैं. इसके साथ ही वह दिल्ली और यूपी से बाहर जहां भी रहेंगे, उन्हें वहां संबंधित पुलिस थाने में हाजिरी भी लगानी होगी.


गवाहों को भी प्रभावित नहीं करने का आदेश


इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को गवाहों को ना धमकाने का भी आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी गवाह को धमकाया जाता है तो आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत रद्दकर दी जाएगी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश ना होने पर भी आशीष मिश्रा की जमानत खारिज की जा सकती है.


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