MP Chunav: मतदान के दिन ग्वालियर में कैसे रहेंगे इंतजाम, क्या होंगी पाबंदी, कलेक्टर ने जारी किए आदेश
MP Election News: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम के तहत चुनावी प्रचार का शोरगुल बुधवार को शाम 5 बजे थम गया. निर्धारित कार्यक्रम के तहत क्षेत्र में 17 नवम्बर को प्रात: 7 बजे से सायंकाल 6 बजे तक मतदान होगा.
MP Election News: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम के तहत चुनावी प्रचार का शोरगुल बुधवार को शाम 5 बजे थम गया. निर्धारित कार्यक्रम के तहत क्षेत्र में 17 नवम्बर को प्रात: 7 बजे से सायंकाल 6 बजे तक मतदान होगा. ऐसे में ग्वालियर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह द्वारा जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशों एंव दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा के आदेश जारी किये गये हैं.
इन आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि चुनावी शोरगुल थमने के बाद कोई भी राजनीतिक दल/ प्रत्याशी या समूह के लोग एकत्रित होकर कोई जुलूस, जनसम्पर्क या रैली नहीं निकाल सकेंगे. आदेश के उल्लंघन की दशा में दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी. कलेक्टर द्वारा एमएलबी कॉलेज पहुंचकर एवं स्ट्रांग रूम का जायजा लिया गया. इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिलेवासियों से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है.
सुरक्षा के चौकस इंतजाम
कलेक्टर ने भरोसा दिलाया है कि मतदान दिवस पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे. उन्होंने बताया कि कल सुबह से मतदान सामग्री का वितरण होगा, जिसके लिए अलग-अलग विधानसभाओं के हिसाब से अलग-अलग व्यवस्था की गई हैं और मतदान सामग्री वितरण केंद्र पर सुरक्षा के भी चौकस इंतजाम हैं जिससे चुनाव प्रक्रिया को सही तरीके से संपन्न कराया जा सके.
विरोध के बाद कलेक्टर ने बदले आदेश
इधर, भिंड में वोटिंग वाले दिन के लिए दिए गए आदेश को कलेक्टर ने बदल दिया है. दरअसल, भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के मतदान वाले दिन निजी वाहनों के बंद करने का आदेश दिया था. इस आदेश का राजनीतिक दलों सोशल मीडिया पर जमकर विरोध किया. भारतीय जनता पार्टी भोपाल कार्यालय ने भी विरोध किया. इसके बाद कलेक्टर ने आदेश को बदल दिया.