कोरोना के चलते MP के सभी दफ्तरों में 10% कर्मचारियों से ही होगा काम, जानिए और क्या है नई गाइडलाइंस में?
जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार केंद्र सरकार के ऐसे कार्यालय, जो अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान नहीं करते, वहां कर्मचारियों की उपस्थिति 10% रहेगी...
भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है. कोरोना कहर के बीच प्रदेश के लिए नई कोरोना गाइडलाइन जारी की गई है. मंगलवार को गृह विभाग द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के आदेश में बताया गया कि आवश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छोड़कर केंद्र व राज्य के सभी दफ्तरों में 10% कर्मचारी ही उपस्थित रहेंगे. यह नियम IT, BPO और मोबाइल कंपनियों के ऑफिस में भी लागू किया गया है.
इससे पहले बीते 12 अप्रैल के आदेश के मुताबिक सरकारी कार्यालयों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपस्थिति 25% की गई थी, लेकिन तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच अब आवश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छोड़कर केंद्र व राज्य के सभी दफ्तरों में 10% कर्मचारी ही उपस्थित रहेंगे. गृह विभाग द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन का पालन कराने की जिम्मेदारी कलेक्टरों को दी गई है.
ऐसी है नई गाइडलाइन
केंद्र सरकार के ऐसे कार्यालय, जो अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान नहीं करते, वहां कर्मचारियों की उपस्थिति 10% रहेगी.
राज्य सरकार के कार्यालय कलेक्टोरेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, विद्युत प्रदाय, सावर्जनिक परिवहन और कोषालय को छोड़कर सभी में 10% उपस्थिति रहेगी.
आईटी कंपनियों, बीपीओ अथवा मोबाइल कंपनियों का सपोर्ट स्टॉफ व यूनिट्स को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10% की क्षमता से काम करेंगे.
ऑटो-ई रिक्शा में 2 सवारी, टैक्सी और निजी चार पहिया वाहनों में ड्राइवर व 2 पैंसेंजर को यात्रा करने की अनुमति रहेगी.
धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, स्पोर्टस व मनोरंजन गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी.
इन्हें छूट रहेगी
बड़ी सब्जी मंडियों को छोटे स्वरूप में शहरों के विभिन्न हिस्सों में बांटे जाने की कार्रवाई की जा सकती है.
किराना के थोक व्यापारियों द्वारा फुटकर किराना दुकानों में सामग्री सप्लाई निरंतर जारी रहेगी.
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