शैलेंद्र सिंह ठाकुर/बिलासपुर: आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के खिलाफ दायर याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है. जस्टिस आरसीएस सामंत की सिंगल बेंच ने मामले में CBI, ED और रमन सिंह को नोटिस जारी करके 6 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है. याचिका कांग्रेस नेता विनोद तिवारी की ओर से लगाई गई थी, जिसपर कोर्ट ने सुनवाई को लेकर अपना फैसला दिया.


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संपत्ति की हो जांच
कांग्रेस नेता विनोद तिवारी की याचिका में पूर्व सीएम रमन सिंह पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 2008 , 2013 और 2018 के निर्वाचन में अपनी संपत्ति की शपथपत्र में जानकारी छुपाई है. इसके खिलाफ विनोद तिवारी ने EOW औरABC में कई बार शिकायत की. कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली है. इसके जरिए उन्होंने रमन सिंह के संपत्ति की जांच की मांग की है.


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रमन सिंह पर लगाए गंभीर आरोप
विनोद तिवारी ने पहले CBI, प्रवर्तन निदेशालय और आय कर विभाग को उनकी चल अचल संपत्ति की जांच करने की मांग की थी. याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री रहते हुए डॉ. रमन सिंह से अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की है, जिसके आधार पर उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति हासिल करने का मामला दर्ज किया जाना चाहिए. 


8 अप्रैल को हुई थी सुनवाई
शुक्रवार, 8 अप्रैल 2022 को इस याचिका के एडमिशन पर बहस हुई. याचिकाकर्ता के एडवोकेट के साथ ही राज्य शासन, रमन सिंह की दलीलों को भी सुना गया. सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका के एडमिशन पर ऑर्डर रिजर्व रखा था, जिसमें आज कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है.


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