गौ तस्करी पर सख्त हुई छत्तीसगढ़ सरकार, 7 साल की सजा के साथ ये नियम लागू
Raipur News: छत्तीसगढ़ सरकार गौ तस्करी पर सख्त हो गई है. अवैध गौ तस्करी, दुधारू पशुओं की तस्करी, वध, मांस बिक्री जैसी घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं.
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में अब गौ तस्करी, गौ हत्या और गौमांस बिक्री जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसको लेकर राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है. डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अब गौ हत्या करने और गौ मांस रखने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा. साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा. जारी आदेश के मुताबिक गौवंश के परिवहन के लिए अधिकारियों से लाइसेंस लेना होगा. वाहन पर एक फ्लेक्स लगाना होगा कि पशुओं का परिवहन किया जा रहा है.
जानिए नए नियम-
जारी आदेश में गृह मंत्री ने कहा कि अवैध परिवहन करवाने वाले की संपत्ति कुर्क होगी. साथ 7 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगेगा. परिवहन के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति जरूरी होगी. अवैध परिवहन करने वालों पर बर्डन ऑफ प्रूफ की जिम्मेदारी होगी. परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन पर फ्लेक्स लगाना अनिवार्य होगा. अवैध परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन को जब्त कर लिया जाएगा. नियमों की अनदेखी करने पर वाहन मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि गायों के अवैध परिवहन से संपत्ति अर्जित करने वालों की संपत्ति कुर्क की जाएगी. और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर राजपत्रित अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे.
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7 साल की सजा का प्रावधान
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि राज्य में गोहत्या की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद नियम बनाए गए हैं. उन्होंने कहा कि 7 साल की सजा के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही जिस वाहन में गायों का परिवहन किया जा रहा है, उस पर अलग से फ्लैग लगाया जाएगा, जिससे पता चलेगा कि इसमें गायों का परिवहन किया जा रहा है.