साय कैबिनेट बैठक के निर्णय, मंडी बोर्ड का 10 प्रतिशत कृषि कल्याण को मिलेगा, अनुपूरक बजट का ड्राफ्ट मंजूर
CM Sai cabinet meeting: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल ने ई-नाम पोर्टल के माध्यम से किसानों को लाभान्वित करने के लिए कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी. साथ ही मंत्रिमंडल ने सरकारी भूमि आवंटन पर नीतियों में संशोधन किया और जीएसटी संशोधन विधेयक-2024 को मंजूरी दी.
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भूमि आवंटन नीति में बदलाव
संशोधन प्रस्ताव में "मंडी शुल्क" का नाम बदलकर "मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क" करना भी शामिल है. इसके साथ ही, मंडी बोर्ड की सकल वार्षिक आय ( gross annual income) का 10% नियमों में उल्लिखित विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों (various welfare activities) के लिए छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण कोष को आवंटित किया जाएगा. शहरी भूमि नीतियों (urban land policies) के संबंध में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, कैबिनेट ने सरकारी भूमि आवंटन और अतिक्रमित भूमि प्रबंधन से संबंधित कई पिछले निर्देशों और परिपत्रों (circulars) को निरस्त कर दिया. इन प्रपत्रों के तहत भूमि आवंटन की जानकारी राजस्व विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी, साथ ही किसी भी आपत्ति या शिकायत का समाधान संभागीय आयुक्त द्वारा किया जाएगा.
जीएसटी संशोधन विधेयक को मंजूरी
इसके अलावा छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2024 यानी GST के प्रारूप को मंजूरी दी गई. इस विधेयक में इनपुट सेवा वितरकों (input service distributors) के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रावधान को युक्तिसंगत (rationalizing) बनाना और पान मसाला, गुटखा आदि के निर्माण में उपयोग की जाने वाली मशीनों को पंजीकृत करने के लिए अधिनियम में संशोधन करना शामिल है. यह 15 फरवरी 2024 को अधिसूचित केंद्रीय माल और सेवा कर संशोधन अधिनियम 2024 का अनुसरण करता है और छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में संगत संशोधन प्रस्तावित करता है.