CG Crime News: रायगढ़ में शादी का झांसा देकर और अपने आप को अविवाहित बताकर महिला के साथ शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को जिला सत्र न्यायालय ने 10 साल की सजा सुनाई है. दरअसल, वर्ष 2019 में कोतवाली क्षेत्र में डेंटल क्लिनिक मे काम करने वाली युवती का परिचय छातामुड़ा के रहने वाले एक युवक भुनेश्वर साहू से परिचय हुआ जो बिजली मिस्त्री था और बिज़ली समान वगैरा बनाने का काम करता था.

 

युवक युवती मोबाइल के जरिए आपस में बात किया करते थे. युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक शोषण भी किया. जब युवती ने शादी के लिए युवक को कहा तो युवक ने वर्ष 2019 में रायगढ़ कोर्ट में नोटरी करवा कर शादी भी कर ली. युवती को रायगढ़ के ही बैकुंठपुर इलाके में डेढ़ साल तक रखा. इस दौरान युवती का एक बच्चा भी हो गया, लेकिन युवती के पास कई दिनों तक आरोपी भुनेश्वर साहू घर बैकुंठपुर नहीं गया.

 


 

युवक बंद किया फोन उठाना

युवती ने उसे कई बार फोन किया, लेकिन उसने किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया. फोन पर किसी अन्य महिला ने जब खुद को उसकी पत्नी बताया और उस युवक के दो बच्चे होने की बात कही. इसके बाद ही महिला को पता चला कि युवक ने उसे शादी का झांसा दिया है. पहले से युवक शादीशुदा है. इसके बाद महिला ने रायगढ़ कोतवाली थाने में आरोपी 22 जून 2020 को भुनेश्वर साहू के खिलाफ 376 धारा के तहत अपराध पंजीकृत करवाया.  जिस पर बुधवार को रायगढ़ अपर सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए युवक भुनेश्वर साहू को 10 वर्ष को सश्रम करवास और 5 हजार की जुर्माना का सजा सुनाई.

 


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