Dry Day In Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने कबीर जयंती के मौके पर यानी 4 जून को ड्राई डे घोषित किया है. इस दिन प्रदेश में सभी देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, होटल, बार और क्लबों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं. अगर कोई भी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट या क्लब में मदिरा बेचते या सर्व करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. 


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आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश
ड्राई डे को लेकर आबकारी विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है. इस आदेश में शुष्क दिवस के दौरान प्रदेश में समस्त देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों और होटल बार व क्लबों को बंद रखने की बात कही गई है. साथ ही यह भी कहा गया है कि कबीर जयंती के मौके पर दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, क्लबों में मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नहीं है. 


लाइसेंस होल्डर्स भी नहीं बेच सकेंगे शराब
प्रदेश सरकार ने लाइसेंस होल्डर्स पर भी इस दिन शराब बेचने पर रोक लगाई हुई है.गैरमालिकाना क्लबों, रेस्टोरेंट, स्टार होटलों और किसी भी व्यक्ति के संचालित होटल में शराब की ब्रिकी पर रोक रहेगी. इसके अलावा सराकर ने शराब के व्यक्तिगत और बिना लाइसेंस वाले परिसरों में मदिरा भंडारण पर सख्ती से रोक लगाने और उन्हें जब्त कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. 


प्रदेशभर में मुस्तैद रहेगी टीम
आबकारी विभाग की ओर से आदेश जारी होने के बाद विभाग ने हर जिलों में टीमों को मुस्तैद रहने के निर्देश भी दिए हैं. आबकारी विभाग के उड़नदस्ता टीमों को ड्राई डे पर अवैध रूप से मदिरा के परिवहन और विक्रय पर कार्रवाई करने को कहा है. ऐसे में टीम हर जिलों में अलग-अलग जगहों पर दिनभर कार्रवाई के लिए मुस्तैद रहेंगी. जांच के दौरान अगर कोई भी आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.