Chhattisgarh RTE Admission Update: शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education Act) के तहत छत्तीसगढ़ में संचालित प्राइवेट स्कूलों में वर्ष 2024-25 के लिए आरटीई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन एवं भर्ती प्रक्रिया शीघ्र की जाएगी.  बता दें कि छत्तीसगढ़ में आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए लॉटरी और आवंटन का पहला चरण 20 से 30 मई तक आयोजित किया जाएगा. इसके बाद 1 से 30 जून तक स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी.


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जानिए जरूरी तारीखें
आरटीई (Right to Education Act) के तहत प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश के लिए पहले चरण की लॉटरी और आवंटन 20 से 30 मई तक आयोजित की जाएगी. स्कूलों में एडमिशन प्रक्रिया 1 से 30 जून तक चलेगी. दूसरे चरण के लिए नवीन विद्यालय पंजीकरण एवं डीईओ सत्यापन का कार्य 15 से 30 जून तक किया जाएगा. छात्रों का रजिस्ट्रेशन 1 से 8 जुलाई तक होगा. 9 से 15 जुलाई तक दस्तावेजों की जांच होगी. लॉटरी एवं आवंटन का कार्य 17 से 20 जुलाई तक किया जायेगा. स्कूलों में एडमिशन 22 से 31 जुलाई तक होंगे. ऑनलाइन क्लेम प्रक्रिया 1 से 30 अगस्त तक होगी.


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निर्देश जारी
लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों, संभागीय शिक्षा अधिकारियों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं. जारी निर्देश में कहा गया है कि आरटीई अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी की जानकारी, क्षेत्र का निर्धारण और मान्यता से संबंधित प्रक्रिया को प्रावधानों के तहत पूरा किया जाना चाहिए.  साथ ही आरक्षित सीटों के निर्धारण और प्रवेश हेतु आवेदन प्राप्त करने संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया समय-सारणी के अनुसार की जाए.


क्या है शिक्षा का अधिकार अधिनियम? (Right to Education Act) 
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) एक ऐसा अधिनियम है जो बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के तौर-तरीकों की रूपरेखा तैयार करता है. बीपीएल श्रेणी के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार जिले के निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटें आरक्षित करती है.


 


रिपोर्ट- राजेश निलशाद