Chhattisgarh News: जांजगीर चांपा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हत्थे चढ़े देह व्यापार करने वाले लोग
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा (Janjgir Champa Police ) में पुलिस ने देह व्यापार करने वालों का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने ये कार्रवाई अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत की है.
जितेंद्र कंवर/ जांजगीर चांपा: जहां एक तरफ प्रशासन देह व्यापार करने वालों पर लगाम लगाने में जुटा है वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग धड़ल्ले के साथ इस काम को अंजाम दे रहे हैं. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh News) के जांजगीर चांपा से इससे जुड़ी एक खबर सामने आई है. बता दें कि जिले के जगदल्ला थाना क्षेत्र के मकान में देह व्यापार का धंधा चल रहा था. जिसका पुलिस ने पर्दाफाश किया है. साथ ही साथ इसमें शामिल लोगों पर कार्रवाई भी की है. इसके तहत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है.
चल रहा था व्यापार
पूरा मामला जांजगीर चांपा के जगदल्ला क्षेत्र का है. यहां एक मकान में देह व्यापार का धंधा चल रहा था. जिसकी सूचना पुलिस को मिल रही थी. सूचना के बाद जब वहां पुलिस पहुंची तो 2 महिला और 2 पुरुष को गिरफ्तार किया है. पुलिस की जांच में कमरे से प्रतिबंधित सामाग्री भी मिली. इसके अलावा 4 हजार रुपए, 2 बाइक और 2 मोबाइल भी आरोपियों के पास से बरामद हुए हैं.
इसके तहत हुई कार्रवाई
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत कार्रवाई की है. बताया जा रहा है कि शहर में लंबे समय से देह व्यापार का कारोबार चल रहा था, ऐसे में पुलिस के द्वारा कभी- कभार कार्रवाई हो जाती थी पर पीटा एक्ट लागू होने के बाद भी देह व्यापार का कारोबार चल रहा था. जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है.
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क्या होता है पीटा एक्ट
साल 1956 में अनैतिक देह व्यापार को रोकने के लिए पीटा (प्रिवेंशन ऑफ इम्मोरल ट्रैफिकिंग एक्ट) एक्ट के रुप में कानून बनाया गया है, इस कानून के तहत बताया गया है कि अनैतिक देह व्यापार करने वाली कॉलगर्ल को तीन से छह माह की सजा दी जाएगी साथ ही साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है. इसके अलावा इसमें ग्राहक के लिए कानून में अलग- अलग सजा का प्रावधान है. इस एक्ट के तहत पब्लिक प्लेस या नोटिफाइड एरिया में गिरफ्तार होने पर तीन माह की सजा का प्रावधान है, इसमें अगर कॅाल गर्ल की उम्र 18 साल से कम है को ग्राहक को 7 से 10 साल की सजा हो सकती है.