MP में कोरोना की दूसरी लहर: भोपाल और इंदौर के लिए गाइडलाइंस जारी, जानें क्या हैं नियम
कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर मध्य प्रदेश में तेजी से फैल रही है. पहले की तरह ही इंदौर और भोपाल में सबसे ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं. इस दोनों शहरों में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी की हैं.
भोपाल: कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर मध्य प्रदेश में तेजी से फैल रही है. पहले की तरह ही इंदौर और भोपाल में सबसे ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं. इस दोनों शहरों में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने अब 10:00 की जगह 9:00 बजे से ही नाइट कर्फ्यू को प्रभावी कर दिया है. इस बार दोनों शहरों के लोग होली भी घर से बाहर निकल कर नहीं मना सकेंगे. जुलूस, सामूहिक आयोजन पर पहले से ही रोक है.
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भोपाल में हिंदू उत्सव समिति ने पहले ही तय किया है कि सोमवार सुबह 6:15 बजे होली जलाई जाएगी. इस बार इंदौर में सोमवार को यानी धूलंडी के दिन भी लॉकडाउन रहेगा. कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि रंग पंचमी सभी को अपने घरों में ही मनानी होगी. क्योंकि 7 से 10 दिनों में इंदौर समेत प्रदेश के अन्य जिलों में मरीजों की संख्या बढ़ सकती है. इसलिए संक्रमण को नियंत्रित करना अभी से जरूरी हो गया है.
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राज्य सरकार 'लॉकडाउन' की स्थिति से बचना चाहती है. इसलिए जनता को ही कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए पहल करनी होगी. मास्क पहने रखना होगा. जरूरी न होने पर भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जानें से बचना होगा. इस बीच इंदौर और भोपाल कलेक्टर्स ने कोरोना संक्रमण को लेकर दोनों शहरों के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं.
इंदौर के लिए कोरोना गाइडलाइंस
होटलें रेस्टोरेंट्स 9:00 बजे तक खुले रहेंगे. इसके बाद 10:00 बजे तक टेकअवे की सुविधा दे सकेंगे.
सभी होटलों में जन्मदिन, एनिवर्सरी की पार्टी प्रतिबंधित रहेगी.
शादी समारोह में भी वर और वधू पक्ष के 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे.
शव यात्रा में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे.
शहर के सभी मंदिर अन्य धार्मिक स्थल पूरी तरह बंद रहेंगे.
आगामी आदेश तक कोई जुलूस, धार्मिक आयोजन अन्य यात्राएं पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी.
कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पर पेनल्टी के साथ मास्क और सैनिटाइजर की बोतल भी दी जाएगी.
कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाली दुकानें 24 घंटे के लिए सील की जाएंगी.
गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाली छोटी दुकानों पर 500 और बड़ी दुकानों पर 1000 का जुर्माना लगेगा.
भोपाल के लिए कोरोना गाइडलाइंस
होटल, रेस्टोरेंट में बिठाकर खाना खिलाने पर प्रतिबंध, Take Away पर मिलेगा खाना.
नाईट कर्फ्यू 10 बजे की जगह रात में 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा प्रभावी.
अब 10 बजे की जगह रात्रि 9 बजे ही बंद करने होंगे व्यापारिक प्रतिष्ठान.
होटल रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी रात्रि 10 बजे तक ही हो सकेगी.
सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे.
सभी धर्म के त्यौहारों को केवल घर पर रहकर मनाया जा सकेगा.
आगामी आदेश तक कोई जुलूस, धार्मिक आयोजन अन्य यात्राएं पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी.
शादी समारोह में भी वर और वधू पक्ष के 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे.
शव यात्रा में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे.
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