ग्वालियर: मध्य प्रदेश में अनलॉक की शुरुआत होते ही अब क्राइम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. बाजार खुलने के साथ अपराधियों की सक्रियता को देखते हुए ग्वालियर कलेक्टर ने नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत बैंक, शोरूम और ज्वैलरी शॉप समेत अन्य स्थानों पर व्यक्ति के प्रवेश से पहले उसका मास्क उतरवाया जाएगा. धारा 144 के तहत आदेश का पालन करना होगा.


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ग्वालियर कलेक्टर के आदेश के मुताबिक, दुकान में प्रवेश से पहले व्यक्ति का चेहरा सीसीटीवी की तरफ जरूर दिखाया जाए, ताकि आने जाने वाले का रिकॉर्ड रखा जा सके. आपको बता दें कि चेहरे पर मास्क के चलते घटित होने वाली घटना में अपराधी का चेहरा कैमरे में कैद ना होने की संभावना ज्यादा रहती है. 


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गौरतलब है कि एडीजी कैलाश मकवाणा ने अलर्ट जारी करते हुए मैदानी अमले को ज्यादा सतर्क रहने को कहा था. इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया था कि कोरोना महामारी के कारण बेरोजगारी बढ़ने से निकट भविष्य में संपत्ति संबंधी अपराध जैसे लूट, गृहभेदन, चेन लूट, मोबाइल लूट, एटीएम में चोरी, डकैती जैसे अपराध बढ़ सकते हैं.


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