व्यापारियों और लोगों की सहूलियत के लिए फैसला, भोपाल-इंदौर में 10 PM तक खुलेंगे बाजार
मध्य प्रदेश की प्रशासकीय राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर में व्यापारियों को सहूलियत देते हुए नाइट कर्फ्यू में ढील दी गई है. अब इंदौर और भोपाल में कंटेनमेंट जोन के बाहर बाजार, दुकानें और रेस्त्रां (Restaurants) रात 10 बजे तक खुले रहेंगे.
भोपाल: मध्य प्रदेश की प्रशासकीय राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर में व्यापारियों को सहूलियत देते हुए नाइट कर्फ्यू में ढील दी गई है. अब इंदौर और भोपाल में कंटेनमेंट जोन के बाहर बाजार, दुकानें और रेस्त्रां (Restaurants) रात 10 बजे तक खुले रहेंगे. रविवार को कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया. रात 10 बजे के बाद दोनों ही शहरों में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया और इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं.
पहले रात 8 बजे तक ही बाजार खोलने की अनुमति थी. प्रशासन ने व्यापारियों और लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए बाजारों को रात 10 बजे तक खोलने का निर्णय लिया है. हालांकि, प्रशासन की ओर से जनता से अपील भी की गई है कि जरूरत होने पर ही वे घरों से बाहर निकलें. रात 10 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू के दौरान लोगों के आने-जाने पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन बेवजह घूमने वालों पर रोक-टोक जरूर रहेगी.
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इस संबंध में शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी कलेक्टरों से परामर्श लिया था कि क्या बाजार रात्रि 10 बजे तक खुले रखे जा सकते हैं? कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक के बाद इस पर भोपाल और इंदौर के कलेक्टर्स ने अपनी मुहर लगा दी. इंदौर और भोपाल के कलेक्टरों ने धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत यह आदेश जारी किया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.
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