इंदौर में 30 अप्रैल तक सख्ती: बेवजह घूमने वालों की होगी गिरफ्तारी, सिर्फ ये सेवाएं रहेंगी चालू
बैठक में कहा गया है कि भीड़ को रोकने के लिए सब्जी मंडी को बंद रखना जरूरी है. वहीं, शहर में केवल 20 पेट्रोल पंप ही चालू रहेंगे. इस दौरान औद्योगिक क्षेत्र के संचालकों को भी हिदायत दी गई है. साथ ही 30 अप्रैल तक मॉर्निंग वॉक को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है.
इंदौर: इंदौर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इसी को देखते हुए मंगलवार शाम को कलेक्टर मनीष सिंह ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की. इसमें निर्णय लिया गया कि जिस तरह से जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, उसे देखते हुए 30 अप्रैल तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराना जरूरी है. साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि अनावश्यक घूमने वालों को अस्थायी जेल में भी डाला जाएगा.
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बैठक में कहा गया है कि भीड़ को रोकने के लिए सब्जी मंडी को बंद रखना जरूरी है. वहीं, शहर में केवल 20 पेट्रोल पंप ही चालू रहेंगे. इस दौरान औद्योगिक क्षेत्र के संचालकों को भी हिदायत दी गई है. साथ ही 30 अप्रैल तक मॉर्निंग वॉक को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है. इसके अलावा लोकल परिवहन के भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं.
सिर्फ ये सेवाएं रहेंगी चालू
- शासकीय कार्यालय कोरोना कर्फ्यू के चलते तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे. केवल अत्यावश्यक सेवाओं के कार्यालय ही खुले रहेंगे. -सभी प्रकार के चार्टड अकाउंटेंट एवं टैक्स कसलटेंट के कार्यालय भी 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे.
- आई . टी . कंपनी के कर्मचारी वर्क फॉम होम की तर्ज पर कार्य करेंगे. बीपीओ / मोबाइल कंपनियों के भी सभी कार्यालय बंद रहेंगे.
- शहर के अंदर के सभी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे.
-चोइथराम फल - सब्जी मंडी के बाहर किसी भी स्थिति में हाट - बाजरा आदि न लगेंगे.
-उद्योगों से संबंधित सभी कर्मचारी अपने उद्योग के प्रबंधन से आई - कार्ड लेकर जा सकेंगे.
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-केवल किराना , राशन कंट्रोल दुकान , फल - सब्जी के चलित ठेले एवं फल - सब्जी की स्थाई दुकान दोपहर 12.00 बजे तक खुले रहेंगे. वहीं, दूध का वितरण प्रातः 6 . 00 से 10.00 बजे तक एवं 4.00 बजे से साय 7.00 बजे तक किया जा सकेगा.
- एम्बुलेंस , फायर बिग्रेड , टेली - कम्युनिकेशन , विद्युत प्रदाय , रसोई गैस सेवाए इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे.
- कोविड टीकाकरण के समस्त केन्द्र संचालित हो सकेंगे एवं टीकाकरण हेतु जा रहे 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति उनके निवास स्थान के पास वाले वार्ड के टीकाकरण केन्द्र तक जा सकेंगे.
- अखबार वितरण , मीडीयाकर्मी , बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, एअरपोर्ट से आने जाने वाले नागरिक भी आ - जा सकेंगे.
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