भोपाल: मध्यप्रदेश में अब ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के अवैध निर्माण वैध हो सकेंगे. दिल्ली-एनसीआर की तर्ज पर 3 एफएआर तक के निर्माण को कंपाउडिंग फीस जमा कर वैध किया जा सकेगा. नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने इस संबंध में ​अफसरों को नए नियम बनाने के निर्देश दिए हैं.


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बता दें कि वर्तमान में अधिकतम एफएआर 1.50 मिलता है. यानि 1000 वर्ग फीट के एलआईजी के प्लॉट पर 1500 वर्ग फीट का ही निर्माण हो सकता है. लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने एफएआर का उल्लंघन कर 2 से 3 हजार वर्गफीट तक का अवैध निर्माण करवाया है. ऐसे में सरकार नए नियमों में 3 एफएआर तक के निर्माण को कंपाउडिंग लेकर वैध करने की तैयारी कर रही है.


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बताया जा रहा है कि आगजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए भी नगरीय प्रशासन विभाग तैयारी कर रहा है. अब 15 मीटर से बड़ी बिल्डिंग के लिए फायर ऑडिट नियम बनाए जाएंगे. जिसमें बड़ी और ऊंची बिल्डिंग्स का हर साल फायर ऑडिट अनिवार्य होगा. इसके लिए प्राइवेट कंसल्टेंट नियुक्त किए जाएंगे.


बिल्डिंग के मालिक की जिम्मेदारी होगी कि वह इन कंसल्टेंट से ऑडिट करवाकर निगम में जमा करवाए. प्रस्तावित नियमों के अनुसार ऐसा न करने पर उसके खिलाफ जुर्माने सहित कार्रवाई की जाएगी.


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