मोटर व्हीकल एक्ट पर बोले CM कमलनाथ, `मंदी के दौर में क्षमता अनुसार लगे जुर्माना`
मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार को जुर्माने के बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए ताकि मंदी के दौर में लोगों की जेब पर भारी खर्च न पड़े.
नई दिल्ली: देशभर में आया नया मोटर मोटर व्हीकल एक्ट चर्चा का विषय बना हुआ है. मंदी के दौर में लोगों की जेब पर भारी पड़ने वाले इस एक्ट ने लोगों की नाक में दम कर दिया है. सोशल मीडिया पर भी इस एक्ट को लेकर खूब मीम्स बन रहे हैं. इसी एक्ट के बारे में बात करते हुए मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार को जुर्माने के बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए ताकि मंदी के दौर में लोगों की जेब पर भारी खर्च न पड़े.
कमलनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट लिखते हुए कहा कि सड़क हादसों को रोकना और लोगों की जान की हिफाजत हम भी चाहते है पर यह भी देखना चाहिये कि जुर्माना अव्यवाहरिक ना हो, लोगों की क्षमता के अनुरूप हो, भारी मंदी का दौर चल ही रहा है. केंद्र सरकार जुर्माने की राशि पर पुनर्विचार करे और लोगों को राहत प्रदान करें.
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वहीं प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने केंद्र सरकार के फैसले को तुगलकी फरमान बताते हुए कहा है कि इस एक्ट में लगने वाले ज्यादातर जुर्माने की रकम आम आदमी की आदमनी के बराबर है. ऐसे में मैं सीएम से बात करूंगा कि कैसे इस बोझ को कम किया जा सकता है.
बता दें कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार बदले हुए ट्रैफिक नियम और पेनाल्टी की रकम इस हिसाब से है.
1. बिना हेलमेट पहले जुर्माना 100 से 500 और 1500.
2. ट्रिपल राइडिंग पहले 100 अब 500.
3. पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को लेकर पहले 100 अब 500.
4. बिना लाइसेंस पहले 500 अब 5000.
5. ओवर स्पीडिंग पहले 400 अब 1000 से 2000.
6. डेंजरस ड्राइविंग पहले 1000 अब 1000 से 5000 तक.
7. मोबाइल फोन ड्राइविंग करते वक्त पहले जुर्माना 1000 अब 1000 से 5000 तक.
8. गलत साइड गाड़ी चलाने पर पहले 1100 अब 5000 तक.
9. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले जुर्माना 2000 अब 10 हजार.
10. रेड लाइट जम्प जुर्माना पहले 100, अब पहली बार पकड़े जाने पर 1000 से 5000. दूसरी बार पकड़े जाने पर 2000 से 10 हजार.
11. सीट बेल्ट नहीं पहनने पर पहले 100 अब 1000.