CG politics: 384 से ज्यादा उम्मीदवार तो चुनाव बैलेट पेपर से होगा, क्या है ये गणित पूर्व सीएम भूपेश बघेल से समझिए
Bhupesh Baghel On EVM: छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठा रही है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि 384 से ज्यादा उम्मीदवारों पर ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.
Lok Sabha Election 2024: छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं. राज्य की प्रमुख पार्टियां चुनावी रण के लिए कमर कस रही हैं. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस लोकसभा सीटों पर सक्रिय रूप से बैठकें और प्रचार रैलियां कर रही हैं. वहीं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के खिलाफ भी मुखर हो रही है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी कमान संभाली है. भूपेश बघेल ने ईवीएम पर निशाना साधा है और यहां यह भी बताया है कि बैलेट पेपर से चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं?
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पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद 2019 में नगरीय निकाय चुनाव हुए तो उस समय की हमारी कांग्रेस सरकार ने एवीएम से चुनाव नहीं कराया. बल्कि ये बैलेट पेपर के जरिए हुए. हम ईवीएम पर विश्वास नहीं करते हैं और नियम यह कहता है जो इलेक्शन कमीशन का सर्कुलर है. उसमें हम प्रश्न संख्या 303 देखे तो उसमें दिया है कि यदि किसी लोकसभा क्षेत्र में 384 से अधिक उम्मीदवार हैं, तो चुनाव मतपत्र यानी बैलेट पेपर के माध्यम से होगा.
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प्रश्न: ईवीएम द्वारा उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है?
उत्तर: ईवीएम नोटा सहित अधिकतम 64 उम्मीदवारों के लिए आवेदन कर सकती है. एक बैलेटिंग यूनिट में 16 उम्मीदवारों के लिए प्रावधान है. यदि उम्मीदवारों की कुल संख्या 16 से अधिक है, तो दूसरी बैलेटिंग यूनिट को पहली बैलेटिंग यूनिट के समानांतर जोड़ा जा सकता है. इसी प्रकार, यदि उम्मीदवारों की कुल संख्या 32 से अधिक है, तो एक तीसरी बैलेटिंग यूनिट अटैच की जा सकती है और यदि कुल उम्मीदवारों की संख्या 48 से अधिक है, तो अधिकतम 64 उम्मीदवारों को केटर करने के लिए एक चौथी बैलेटिंग यूनिट अटैच की जा सकती है. ये सिलसिला 24 बैलेटिंग यूनिट यानी नोटा सहित 384 उम्मीदवारों तक जा सकता है.