चुनाव प्रचार में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर MP हाईकोर्ट सख्त, कहा-विकल्प तलाशे EC
मध्य प्रदेश के एक लॉ स्टूडेंट्स नमन चौबे ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया कि चुनाव के दौरान प्लास्टिक के फ्लैक्स व बैनरों का चलन बढ़ जाता है.
वैभव शर्मा/ग्वालियर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने चुनाव आयोग और प्रदेश शासन को चुनाव में प्लास्टिक के फ्लैक्स व बैनरों का विकल्प तलाशने के आदेश दिए हैं. साथ ही हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई में मामले में अपनी रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है, जिसकी सुनवाई अब 3 मई को होगी.
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दरअसल, मध्य प्रदेश के एक लॉ स्टूडेंट्स नमन चौबे ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया कि चुनाव के दौरान प्लास्टिक के फ्लैक्स व बैनरों का चलन बढ़ जाता है. इसके निर्माण और प्रयोग की वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है. इसको लेकर न तो चुनाव आयोग गंभीर है और न ही राजनीतिक पार्टियां इस ओर ध्यान दे रही हैं. इसलिए इस पर सख्ती जरूरी है.
मामले में सुवाई के दौरान न्यायमूर्ति शील नागु एवं न्यायमूर्ति आनंद पाठक की पीठ ने कहा कि राजनीतिक दलों को दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं कि प्लास्टिक की प्रचार सामग्री का कम से कम उपयोग करें. साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव आयोग एक बड़े लोकतंत्र में चुनाव कराता है. ऐसे में उसकी जिम्मेदारी बनती है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री पर रोक लगाए और उसके विकल्प पर भी विचार करें. ताकी राजनीतिक पार्टियां उसका प्रयोग कर सकें.
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