CG News: कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, इन लोगों पर लगाया जुर्माना
Chhattisgarh News: दुर्ग की भिलाई नगर सीट से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं. शनिवार को बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष कोर्ट ने देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.
Chhattisgarh News: दुर्ग की भिलाई नगर सीट से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं. शनिवार को बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष कोर्ट ने देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. इसके अलावा कांग्रेस नेता रामप्रताप सिंह (आरपी सिंह), विनोद तिवारी और अनुराग चौरसिया को 500-500 रुपये जुर्माने के साथ जमानती वारंट जारी किया.
कोर्ट ने इसके अलावा समन मिलने के बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर पूर्व विधायक चंद्रदेव प्रसाद राय, नारायण साहू, नवनीत तिवारी, पीयूष साहू, मनीष उपाध्याय और रजनीकांत तिवारी को नोटिस जारी कर जुर्माना भरने को कहा है. विधायक कोल घोटाले मामले में आरोपी हैं. ईडी के अधिवक्ता सौरव पांडे ने दी जानकारी दी कि कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया और अगली सुनवाई 2 मार्च 2024 को रखी गई है.
इस मामले में हुई सुनवाई
ईडी के वकील सौरव पांडे ने कहा कि चार अहम आवेदन पत्रों पर सुनवाई हुई. जिसमें प्रमुख रूप से विधायक देवेंद्र यादव की जमानत अर्जी. दूसरा आवेदन पत्र अरविंद सिंह का है जो शराब घोटाले का आरोपी. इसके अलावा कोल स्कैम से जुड़े 10 आरोपी जो जेल में है.उनके भी सेक्शन 50 स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हुए आवेदन पेश किया गया. पांडेय ने बताया कि घोटाला वैसे तो 540 करोड़ का है लेकिन अब तक 220 करोड़ का पता चला है. इसलिए आगे कुछ सवाल जवाब की परमिशन के लिए हमने अर्जी दी है.
जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ करेगी ED
साथ ही ईडी जेल में भी अब पुछताछ करेगी. ईडी को कोल मामले में जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ की अनुमति मिल गई है. ईडी को 6 दिन जेल में जाकर पूछताछ करने की अनुमति मिली है. 10 जनवरी से 16 जनवरी तक पूछताछ होगी. ईडी की टीम जेल में जाकर सभी आरोपियों से पूछताछ करेगी. ईडी ने पूछताछ के लिए अनुमति मांगी थी. स्पेशल जज अजय सिंह राजपूत की कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है.
विधायक के वकील ने दी ये दलील
ED कोर्ट में चल रही कोयला घोटाला मामले की सुनवाई पर विधायक देवेन्द्र यादव के वकील संजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि ED ने इनकम टैक्स के मुक़दमे पर ही आधारित केस किया था तो जब इनकम टैक्स का मुकदमा ही गलत है गैरकानूनी है तो इन पर भी मुकदमा नहीं चलना चाहिए. देवेंद्र यादव के बेल को लेकर इन्हीं मामलों के साथ हमने जिरह किया है. बेल को लेकर जिरह किया गया था. उच्चतम न्यायालय ने पहले भी इस तरह के कार्यों को ग़ैर क़ानूनी कहा है यह पूरा मुक़दमा ग़लत है.
अब तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चल रही थी सुनवाई
बता दें कि कई महीनों से कोयला घोटाला मामले के आरोपियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही थी, लेकिन इस बार कोर्ट में पेश किया गया. इसमें आरोपी सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, शिवशंकर नाग, समीर विश्नोई, लक्ष्मीकांत तिवारी और दीपक टांक समेत राजेश चौधरी को आज कोर्ट में पेश किया गया. वहीं सौम्या चौरसिया और रानू साहू समेत निखिल चंद्राकर ने मेडिकल लगाकर कोर्ट आने में असमर्थता जता कर कोर्ट में पेश नहीं हुए. रायपुर के विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में सुनवाई हुई.