MP Election 2023: मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले अशोकनगर सीट से भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. 2018 विधानसभा निर्वाचन के समय नामांकन पत्र में जानकारी छुपाने का बड़ा आरोप सामने आया है. चुनाव याचिका दायर करने वाले लड्डूराम कोरी के अधिवक्ता मयंक पाठक ने हाईकोर्ट में आवेदन लगाया है.


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कोर्ट को आवेदन के जरिये बताया गया है कि जजपाल सिंह ने 2018 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में हाई मास्क लाइट घोटाले की जानकारी को छिपाया है.  27 जुलाई 2018 में तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष अशोकनगर रहने के दौरान जज्जी को एक साल के लिए निर्वाचन से डिस्क्वालिफाई किया गया था. आवेदन में सवाल उठाया गया है कि 2018 में निर्वाचन डिस्क्वालिफाई किये जाने के बाद 2018 विधानसभा चुनाव कैसे लड़ा? नामांकन पत्र में भी डिस्क्वालिफाई होने की जानकारी छुपाई गयी. 


क्या था आरोप?
कोर्ट में लगाए गए आवेदन के साथ चुनाव याचिका पर कल सुनवाई होगी. जजपाल सिंह हाईकोर्ट द्वारा आवेदन स्वीकार करने पर करप्ट प्रैक्टिस के तहत दोषी घोषित हो सकते हैं.  इससे पहले पिछले साल जजपाल सिंह जज्जी पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने का आरोप लगा था. 2017 में जजपाल सिंह जज्जी से चुनाव हारने वाले भाजपा नेता लड्डूराम कोरी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जजपाल सिंह जज्जी के निर्वाचन को चुनौती दी थी. हालांकि, इस मामले में  हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी थी.


सिंधिया समर्थक भाजपा विधायक हैं जज्जी
जज्जी ने 2017 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर जीता था लेकिन बाद में वह ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में बीजेपी में शामिल हो गए थे. 2018 के उपचुनाव में जज्जी ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जज्जी ने डबल बेंच के सामने रिट याचिका दाखिल की, जहां से उन्हें बड़ी राहत मिली.


रिपोर्ट: प्रियांशु यादव