Bhopal Ujjain Passenger Train Blast Case: भोपाल। 6 साल पहले पहले भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट मामले में लखनऊ NIA कोर्ट (Lucknow NIA Court) सजा सुनाने वाले हैं. इस मामले में कोर्ट ने 8 लोगों के दोषी करार दिया है. घटना 7 मार्च 2017 की सुबह 9:38 बजे मध्यप्रदेश के जबड़ी रेलवे स्टेशन के पास की है. इसमें 9 लोग घायल गो गए थे. शुक्रवार को कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था अब आज इस मामले में NIA स्पेशल कोर्ट सजा सुनाने वाली है.


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कौन-कौन है दोषी?
- मोहम्मद फैसल
- गौस मोहम्मद
- अजहर
- आतिफ मुजफ्फर
- दानिश
- मीर हुसैन
- आसिफ इकबाल
- आतिफ ईरानी


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क्या है ब्लास्ट केस?
करीब 6 साल पहले 7 मार्च 2017 को 9:38 बजे मध्यप्रदेश के जबड़ी रेलवे स्टेशन के पास भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन (59320) में बम विस्फोट हुआ था. घटना के बाद डिब्बे में अफरा-तफरी मच गई. कुछ लोग ट्रेन से कूद गए. जिससे उन्हें चोट आई. इनमें कुछ उम्र दराज लोग भी शामिल थे. कुल 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. पहले पुलिस ने मामला दर्ज किया फिर इसे सरकार ने NIA को सौंप दिया था.


घटना के कुछ समय बाद ही मध्यप्रदेश की पिपरिया पुलिस ने तीन आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया था. इनसे पूछताछ के आधार पर गौस मोहम्मद खान को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया. यूपी ATS ने भी एक मामला दर्ज किया और दो अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया था.


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एक साथी मुठभेड़ में मारा गया था
इन सभी आठ आतंकियों पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने, विस्फोटक और हथियार जुटाने के आरोप थे. जिसमें उन्हें दोषी पाया गया है. ये सभी ISIS के खुरासान मॉड्यूल से जुड़े थे. 7 मार्च 2017 को घटना के बाद यूपी ATS ने मामला दर्द किया था. इनके खिलाफ 21 मार्च 2018 को आरोप तय किए गए थे. इनका एक साथी सैफुल्ला लखनऊ के काकोरी में हुई मुठभेड़ में मारा गया था.