CG NEWS: पूर्व CM भूपेश बघेल को क्यों करना पड़ा सरेंडर, जानें क्या है मामला?
Chhattisgarh News: कोर्ट में भूपेश बघेल की पैरवी करने वाले वकील ने कहा कि भूपेश बघेल को राजनीतिक द्वेष में फंसाया गया है, जबकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है.बघेल को कोर्ट की तरफ से कुछ ही देर में जमानत दे दी गई. लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को जानकार हर कोई हैरान है
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को दिल्ली पहुंचे. उनके दिल्ली जाने की खबर लगते ही प्रदेश के सियासी हलकों में चर्चाएं तेज हो गई थीं. भूपेश बघेल ने नोएडा (गौतम बुद्ध नगर) की जिला कोर्ट में जाकर सरेंडर किया. हालांकि, बघेल को कोर्ट की तरफ से कुछ ही देर में जमानत दे दी गई. लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को जानकार हर कोई हैरान है कि पूर्व मुख्यमंत्री को आखिरकार नोएडा में सरेंडर क्यों करना पड़ा.
दरअसल, मामला कोरोनाकाल और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार से जुड़ा हुआ है. भूपेश बघेल पर चुनाव प्रचार के दौरान मामला दर्ज हुआ था. बघेल कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक का चुनाव प्रचार नोएडा में गए थे. पुलिस ने महामारी अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज किया था. हालांकि, कोर्ट में सुनवाई के बाद भूपेश बघेल को तुरंत जमानत मिल गई.
2 साल पुराना मामला
साल 2022 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस नेता भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार करने पहुंचे थे. इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रचार के लिए नोएडा ने भी गए थे. उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के लिए प्रचार किया था. चुनाव प्रचार के दौरान पुलिस ने महामारी अधिनियम के तहत भूपेश बघेल और अन्य कांग्रेसियों के खिलाफ केस दर्ज किया था. इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोर्ट में पेश नहीं हुए थे और ना ही उन्होंने जमानत कराई थी.
राजनीतिक द्वेष में फंसाया: वकील
कोर्ट में भूपेश बघेल की पैरवी करने वाले वकील ने कहा कि भूपेश बघेल को राजनीतिक द्वेष में फंसाया गया है, जबकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और न ही उनकी वजह से कोई बीमारी भी नहीं फैली है. बचाव पक्ष के वकील रजनीश ने कोर्ट में दलील दी और इस तर्क के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया है. फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कोरोना नियमों के उल्लंघन मामले में जमानत पर हैं. बता दें कि सोमवार को पेश होने के लिए कोर्ट ने भूपेश बघेल को तलब किया था. भूपेश बघेल के साथ, पंखुड़ी पाठक और अनिल यादव भी कोर्ट पहुंचे.