करतार सिंह राजपूत/ग्वालियर: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्रदेश भर में आयोजित हो रही बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर परीक्षा से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद परीक्षा पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया हैं. न्यायालय ने आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के परीक्षा नियंत्रक को तलब करते हुए अगली सुनवाई 4 जनवरी दी है.


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गौरतलब है कि प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद शासन ने बड़ी संख्या में नर्सिंग कॉलेजों की संबद्धता समाप्त की है. इस बीच जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविधालय ने बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर की परीक्षा को लेकर 19 सितम्बर 2022 को अधिसूचना जारी करते हुए टाइम टेबल जारी किया था. जिसके चलते आयोजित हो रही परीक्षाओं में बड़ी संख्या में ऐसे नर्सिंग कॉलेज जिनकी संबद्धता समाप्त हो चुकी थी और उनमें पढ़ने वाले वह छात्र जिनका नामांकन नहीं हुआ था. उन सभी को परीक्षा में शामिल किया गया. 


लिहाजा इस फर्जीवाड़े को लेकर ग्वालियर की हाई कोर्ट बेंच में एक जनहित याचिका दायर करते हुए तत्काल रोक लगाने के साथ जांच की मांग की थी. न्यायालय ने सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश जारी करते हुए बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर की परीक्षा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने और परीक्षा से जुड़े आयोजित हो चुके दो पेपर में शामिल हुए सभी परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को सील्ड करने के भी निर्देश दिए है. साथ ही आयुर्विज्ञान विश्वविधालय के परीक्षा नियंत्रक को 4 जनवरी को हाईकोर्ट में दस्तावेजों के साथ तलब किया है.


आगे की परिक्षाओं पर रोक लगाई
गौरतलब है कि अधिसूचना के अनुसार 1 और 6 दिसंबर को बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर के दो पेपर की परीक्षाएं आयोजित हो चुकी है. वहीं आगे की परीक्षा पर रोक लगाई गई है.