भूलकर भी शेयर मत करना कोर्ट की वीडियो, हो सकती है बड़ी कार्रवाई, जानें नया फैसला
Madhya Pradesh News: कोर्ट रूम की लाइव स्ट्रीमिंग पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश दिया है. यूट्यूब, मेटा, एक्स, राज्य और केंद्र सरकार को भेजा गया है. कोर्ट रूम की लाइव स्ट्रीमिंग को सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकेंगे.
MP News: मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर बड़ा आदेश दिया है. चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बैंच ने लाइव स्ट्रीमिंग को एडिट कर उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. इस याचिका को दमोह निवासी डॉक्टर विजय बजाज ने दाखिल किया थी
याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई. केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, राज्य सरकार, मेटा प्लेटफॉर्म , यूट्यूब, एक्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अगली सुनवाई अब तीन सप्ताह बाद होगी.
ये भी पढ़ें- देश के जवानों को रॉयल एनफील्ड का बड़ा तोहफा, टैक्स फ्री मिलेगी ये धांसू बाइक
स्ट्रीमिंग करने वालों से पैसा वसूलने की मांग
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मुकेश कुमार अग्रवाल और उत्कर्ष अग्रवाल ने पक्ष रखा. हाईकोर्ट को बताया गया कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग के लिए कुछ नियम बनाए गए थे. इन नियमों में प्रावधान है कि लाइव स्ट्रीमिंग के सभी कॉपीराइट हाईकोर्ट के पास ही रहेंगे. ऐसे में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग के उपयोग, शेयर, ट्रांसमिट या अपलोड करना प्रतिबंधित होगा. इसमें मांग की गई कि हाईकोर्ट कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग का दुरुपयोग करने वालों से पैसा वसूला जाए और भारी जुर्माना भी लगाया जाए.
ये भी पढ़ें- देश में सबसे पहले इंदौर में पहुंची ये 3 लग्जरी कारें, करोड़ों में है कीमत
कोर्ट की स्ट्रीमिंग का किया जाता है दुरुपयोग
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि नियमों का दुरुपयोग करने से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग की क्लिप्स को एडिट करके अपलोड कर पैसा कमाया जा रहा है. इतना ही नहीं इसके मीम्स, शॉर्ट्स बनाए जाते हैं और न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और शासकीय अधिकारियों पर अभद्र व आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती हैं. याचिका में मांग की गई कि अभी तक जिन भी लोगों ने हाईकोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग का दुरुपयोग किया है उनसे वसूली की जाए और भारी जुर्माना भी लगाया जाए.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!