Center Brought Ordinance: दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अध्यादेश लाकर दिल्ली के एलजी को शक्तियां वापस दे दी हैं. दरअसल, केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों की जंग के बीच केंद्र सरकार ने सेवाओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए नया अध्यादेश जारी किया है. बता दें कि इस अध्यादेश की वजह से एलजी को एक बार फिर दिल्ली के सरकारी विभागों पर अधिकार मिल गया है.


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गौरतलब है कि अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के अपने एक फैसले में कहा था कि दिल्ली सरकार का 'सेवाओं' पर नियंत्रण है. जिसके बाद अब केंद्र सरकार ने दानिक्स कैडर के ग्रुप ए अधिकारियों के ट्रांसफर, अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (National Capital Civil Service Authority) के निर्माण के लिए अध्यादेश लाई है. दिल्ली में 'राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (National Capital Civil Services Authority)' के गठन के लिए केंद्र द्वारा पारित अध्यादेश में दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और गृह सचिव शामिल हैं. वे अब दिल्ली सरकार में सेवारत समूह 'ए' अधिकारियों और DANICS अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर निर्णय लेंगे.


स्थायी समिति का किया गया गठन
आपको बता दें कि अध्यादेश के मुताबिक ट्रांसफर पोस्टिंग, विजिलेंस जैसे मामलों को तय करने के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया गया है. जिसमें दिल्ली के सीएम, दिल्ली के मुख्य सचिव और गृह सचिव शामिल होंगे जो दिल्ली एलजी को सिफारिशें भेजेंगे.


केजरीवाल ने किया था सवाल
समाचार एजेंसी पीटीआई ने अनुसार आज ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को सवाल किया था कि क्या सरकार सेवाओं के मामलों में निर्वाचित सरकारी कार्यकारी शक्तियों को देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश के जरिए पलटने की साजिश कर रही है.