MP News: एक्शन मोड में EOW, MP में अरबों के फर्जी व्यापार का खुलासा! 36 FIR दर्ज
EOW Action in MP: मध्य प्रदेश में फर्जी कंपनियों का खेल रोकने के लिए EOW ने बड़ा एक्शन लिया है. EOW ने करीब 2 अरब के फर्जी व्यापार का खुलासा करते हुए प्रदेश की 39 फर्जी कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
EOW Big Action in MP: EOW ने मध्य प्रदेश में फर्जी व्यापार का बड़ा खुलासा किया है. नीमच की अग्रवाल सोया एक्सट्रेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समेत कुल 36 फर्जी कंपनियों द्वारा 1 अरब 98 करोड़ से ज्यादा के फर्जी व्यापार की पोल खोली है. इन सभी कंपनियों के खिलाफ EOW ने मामला दर्ज किया है. साथ ही जांच में ये भी सामने आया है कि इस फर्जीवाड़े से शासन को लगभग 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है.
36 फर्जी कंपनियों के खिलाफ मामला
EOW ने बड़ा एक्शन लेते हुए नीमच की अग्रवाल सोया एक्सट्रेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समेत कुल 36 फर्जी फर्मों के विरुद्ध केस दर्ज किया है. इस जांच में 79 लोगों को आरोपी बनाया गया है. EOW की इंवेस्टिगेशन में आरोपियों के बढ़ने की संभावना है.
इतिहास में सबसे बड़ी कार्रवाई
EOW ने इस कार्रवाई में 1 अरब 98 करोड़ से ज्यादा का फर्जी व्यापार का खुलासा किया है. ये कार्रवाई सोयाबीन, डीओसी की फर्जी खरीदी बिक्री-ट्रांसपोटेशन को लेकर की गई है. बताया जा रहा है कि ईओडब्ल्यू के इतिहास में सबसे बड़े घोटाले के मामले में मामला दर्ज किया गया है.
जानें आरोप
आरोप है कि फर्जी कंपनी बनाकर तेल का व्यापार पिछले 5 सालों तक किया गया. न तो तेल खरीदा गया और न ही बेचा गया लेकिन बिल के जरिए पूरा लेनदेन हुआ. इसमें 10 करोड़ रुपए की GST चोरी भी शामिल है.
ये भी पढ़ें- DA Hike In Chhattisgarh: कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले,चुनाव आयोग ने DA में इतने प्रतिशत बढ़ोतरी की दी मंजूरी
EOW को बड़ी सफलता
EOW उज्जैन को बड़ी सफलता हाथ लगी है. EOW की सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सीमा शर्मा ने बताया कि नीमच में अग्रवाल सोया एक्सट्रेक्ट प्राइवेट लिमिटेड धामनिया नाम से कंपनी है. इसके डायरेक्टर दीपक, गोपाल, शालिनी सिंघल और नवनीत गर्ग हैं. इन सबने 36 फर्जी फर्मों के साथ मिलकर सोयाबीन, सोयाबीन डीओसी, सोयाबिन तैल की फर्जी खरीदी बिक्री और ट्रांसपोटेशन मामले में 2 अरब का बिजनेस डॉक्यूमेंट दिखाकर शासन को लगभग 10 करोड़ का आर्थिक नुकसान पहुंचाया है. 10 करोड़ का GST भी नहीं भरा, जबकि प्रैक्टिकल देखें तो कोई बिजनेस हुआ ही नहीं न ही ट्रांसपोर्ट हुआ.
इन धाराओं के तहत के केस दर्ज
EOW की सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सीमा शर्मा ने बताया कि इस मामले में धारा 420, 467, 468, 471, 120B के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. इसमें दीपक सिंघल नामक शख्स NDPS एक्ट में आरोपी रहकर जेल काट चुका है. संभवत: ब्लैक मनी को व्हाइट करने का ये पूरा खेल हो सकता है. फिलहाल इस बात की जांच जारी है कि ये पैसा कहां से आता था.
MP Chunav 2023: बुधनी में CM शिवराज के खिलाफ लड़ेंगे 'हनुमान', कांग्रेस ने दिया विक्रम मस्ताल को टिकट