कांग्रेस के पूर्व MLA विपिन वानखेड़े समेत पांच लोगों को 2-2 साल की सजा, जानें क्या है मामला
MP News: भोपाल की MP-MLA कोर्ट ने 2016 के धरना-प्रदर्शन मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े, प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी, आशुतोष चौकसे, आकाश चौहान और धनजी गिरी को 2-2 साल की सजा सुनाई है. यह सजा 2016 के धरना-प्रदर्शन मामले में दी गई है.
Former Congress MLA Vipin Wankhede Sentenced To 2 Years In Prison: भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े को 2 साल की सजा सुनाई है. उनके साथ प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी, आशुतोष चौकसे, आकाश चौहान और धनजी गिरी को भी सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने यह फैसला 8 साल पुराने मामले में सुनाया है. यह सजा 2016 के धरना-प्रदर्शन मामले में दी गई है, जब इन सभी लोगों ने सीएम हाउस का घेराव किया था.
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जानिए पूरा मामला
दरअसल यह सजा 2016 के धरना-प्रदर्शन मामले में दी गई है, जब इन सभी ने सीएम हाउस का घेराव किया था. कोर्ट ने इन सभी पर 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि 2016 में NSUI में रहते हुए विपिन वानखेड़े ने सीएम हाउस का घेराव किया था. इस दौरान उन्होंने धरना-प्रदर्शन किया था. आंदोलन में उनके सभी साथी भी शामिल थे. प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और पथराव हुआ था, जिसके बाद विपिन वानखेड़े और विवेक त्रिपाठी, आशुतोष चौकसे, आकाश चौहान और धनजी गिरी समेत इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.
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विपिन वानखेड़े को पहले भी मिली थी सजा
बता दें कि इससे पहले 6 अक्टूबर 2023 को विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े को एमपी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई थी. हालांकि, दो हजार रुपए जुर्माना जमा करने के बाद उन्हें एक महीने की जमानत पर रिहा कर दिया गया था. यह मामला 2011 का है, जब विपिन वानखेड़े ने छात्र संघ चुनाव और अन्य मांगों को लेकर पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा का घेराव किया था. इस मामले में पूर्व कांग्रेस विधायक समेत कुल 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था. इस मामले में कोर्ट ने विपिन वानखेड़े और अन्य को एक साल की कैद और 2,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी.