khajuraho G 20 Summit: मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के खजुराहों में होने वाले जी 20 सम्मेलन को लेकर छतरपुर (Chhatarpur) के जिला कलेक्ट्रेट ने आज से 25 फरवरी तक धारा 144 लगा दी है. धारा 144 लगने के बाद तय कानूनी नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई भी जाएगी. इसके अलावा खजुराहो के आस पास तीन किमी तक क्षेत्र को रेड जोन (Red zone)और नो फ्लाइंग जोन  (No flying zone)घोषित किया गया है.


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इन क्षेत्रों के आसपास लगी धारा
धारा 144 लगने के बाद अगले आदेश तक बुंदेला मिंट, टुलिप, चंदेला, रमाडा होटल सहित डांस फेस्टिवल स्थल, सर्किट हाउस, एयरपोर्ट आदिवर्त संग्रालय, पश्चिम मंदिर समूह खजुराहो और छत्रसाल कन्वेंशन हॉल, ललित, रेडीशन, क्लार्क  के आस पास तीन किलो मीटर के क्षेत्र में  पैराग्लाईडर, हॉट बैलून ड्रोन, और किसी भी तरह के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर प्रतिबंध लगाया गया है. इन क्षेत्रों के अंदर अगर किसी भी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियां पाई जाती है तो ऐसा करने वालों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.


आज से शुरू हो रही बैठक
छतरपुर के खजुराहों में आज से जी 20 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. ये सम्मेलन आज से शुरू होकर 25 फरवरी तक चलेगा. कार्यक्रम की शुरूआत दीपोत्सव के साथ हुई इसके अलावा स्कूली छात्रों ने रंगोली भी बनाई. कहा जा रहा है कि जी 20 के संस्कृति कार्य समूह की बैठक में सदस्य देशों के 200 से ज्यादा प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे. इसके अलावा पीएम मोदी भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे.


क्या है धारा 144 
भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू होने के बाद जिस क्षेत्र में ये धारा लगाई जाती है वहां पर एक साथ चार से ज्यादा लोग नहीं टहल सकते हैं. इसके अलावा वहां पर किसी भी हथियार के साथ पहुंचने पर पाबंदी लगाई जाती है. अगर कोई भी व्यक्ति धारा 144 का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो पुलिस को उसे तत्काल गिरफ्तार करने का अधिकार होता है. इसमें व्यक्ति की गिरफ्तारी धारा 107 या फिर 151 के तहत भी की जा सकती है.