MP Assembly Election 2023: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनावी बिगुल फुंक चुका है. सभी राज्यों में मतदान और नतीजों की तारीखों का ऐलान हो गया है. 9 अक्टूबर से आचार संहिता भी लागू हो गई है. ऐसे में कई तरह की पाबंदियां भी लागू हो चुका हैं. देश में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो रही है.  15 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो जाएंगी. ऐसे में कई गरबा आयोजकों और गरबा करने वाले लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि चुनावी समय में गरबा का आयोजन होगा या नहीं. 


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अब हाल ही में चुनाव आयोग की ओर से इसको लेकर स्थिति साफ की गई गई है. गरबा को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त अजय भादू ने स्थिति स्पष्ट की है. अजय भादू ने इंदौर में कहा कि गरबे जैसे धार्मिक आयोजन पर आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए. ऐसे धार्मिक आयोजनों पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगा. उन्होंने कहा कि बशर्ते ऐसे कार्यक्रमों का राजनीतिक उपयोग नहीं किया जाना चाहिए.


आयोजकों को रखना होगा ध्यान
चुनावी राज्यों में आदर्श आचार संहिता का गरबा उत्सवों पर साफ असर पड़ेगा. नवरात्रि पर्व के दौरान गरबा पांडालों व आयोजनों स्थलों पर प्रशासन की नजर रहेगी. आयोजनकर्ताओं को माता रानी की स्थापना से लेकर गरबा आयोजन तक की अनुमति लेनी रात्रि में लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध के कारण समय का ध्यान रखना होगा.


चुनाव के दौरान पड़ेंगे ये त्योहार
- 15 अक्टूबर: नवरात्रि पर्व की शुरुआत
- 22 अक्टूबर: दुर्गा अष्टमी
- 23 अक्टूबर: महानवमी पूजा
- 24 अक्टूबर: विजयादशमी
- 28 अक्टूबर: शरद पूर्णिमा
- 01 नवंबर: करवा चौथ
- 10 नवंबर: धनतेरस
- 11 नवंबर: त्रयोदशी
- 12 नवंबर: दीपावली
- 13 नवंबर: अमावस्या
- 14 नवंबर: गोवर्धन पूजा
- 15 नवंबर: भाई दूज, भगवान बिरसा मुंडा जयंती
- 16 नवंबर: छठ उत्सव की शुरुआत