MP में अवैध कॅालोनियों को वैध घोषित करने का रास्ता साफ, नगर निगम ने जारी की नई रेट लिस्ट
Bhopal nagar nigam: भोपाल नगर निगम ने 103 अवैध कॅालोनियों को वैध घोषित कर दिया है. इसके तहत नगर निगम ने कॅालोनियों को बिकसित करने के लिए नई रेट लिस्ट भी जारी कर दी है.
Illegal Colonies Legalized : एमपी की राजधानी भोपाल (Bhopal News) में अवैध कॅालोनियों के दिन बदलने वाले हैं क्योंकि इन कॅालोनियों को वैध घोषित करने की कवायद तेज हो गई है. इसके तहत अब 103 अवैध कालोनियों को बिल्डिंग परमिशन दी जाएगी. इसके अलावा 25 साल पुरानी इन कॅालोनियों में नए रेट से अनुमति दी जाएगी. नगर निगम (Nagar Nigam ) के द्वारा नया रेट भी जारी कर दिया गया है. बता दें कि ये कॅालोनियां सिर्फ नगर निगम के द्वारा ही विकसित की जाएंगी. क्या है इसका प्रोसेस जानते हैं.
25 साल पुरानी कॅालोनी
भोपाल नगर निगम प्रशासन जिन 103 कॅालोनियों को विकसित करने जा रहा है ये कॅालोनियां 1998 में बनी थी. उस समय कुल 209 कॅालोनियों बनाई गई थी जिसे अवैध करा घोषित कर दिया गया था. लेकिन हाल में ही शिवराज कैबिनेट ने फैसला लिया था कि अवैध कॅालोनियों का बिकास फिर से किया जाएगा. जिसके तहत अब भोपाल नगर निगम इन कॅालोनियों को बिकसित करेगा. इसके अलावा नगर निगम ने चेतावनी दी है कि किसी अन्य इंजीनियर आर्किटेक्ट द्वारा इन कॅालोनियों का नक्शा जारी किया जाता है तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा.
18 रूपए वर्ग फिट बिकास शुल्क
भोपाल नगर निगम ने इन कॅालोनियों के लिए 18 रूपए वर्ग फिट बिकास शुल्क रखी है. इसके अलावा नगर निगम प्रशासक ने बताया कि 31 जनवरी 2022 को 1998 में बनी 209 अवैध कॅालोनियों को फिर से बिकसित करने की अनुमति दी गई थी. जिसके बाद 22 जुलाई 2022 को 103 कॅालोनियों को नई विकास शुल्क के साथ बनाने की अनुमति दी गई थी. जिसके बाद अब इसे बिकसित करने का फैसला लिया गया है. इसके यह भी कहा गया था कि इन कॅालोनियों की संरचना इंजीनियर द्वारा जो भी प्राप्त करेगा उसे अमान्य माना जाएगा. इस हिसाब से देखा जाए तो इन कॅालोनियों पर नगर निगम का ही आधिपत्य रहेगा.